शैलेन्द्र पाठक, बिलासपुर। नागरिक आपूर्ति निगम में घोटाला मामले के आरोपी आईपीएस रजनेश सिंह को हाईकोर्ट से आंशिक तौर पर राहत मिल गई है. कोर्ट ने रजनेश सिंह के खिलाफ किसी भी तरह के कड़े कदम उठाने, गिरफ्तारी करने पर फिलहाल रोक लगा दी है. कोर्ट ने एसआईटी को निर्देश दिया है कि रजनेश सिंह के खिलाफ फोर्सली कदम नहीं उठाए जाएंगे. लेकिन रजनेश सिंह को भी एसआईटी जाँच में सहयोग करने का निर्देशित किया गया है. साथ उन्हें जाँच एजेंसी के समक्ष भी होना.
आपको बता दें कि नान मामले के आरोपी मुकेश गुप्ता को भी इसी तरह की राहत कोर्ट से मिली थी. जिसके बाद गुप्ता ईओडब्ल्यू के समक्ष नोटिस का जवाब देने उपस्थित हुए थे. अब रजनेश सिंह जो पुलिस मुख्यालय में अपनी एक दिन की उपस्थिति देने के बाद से फरार चल रहे हैं उन्हें राहत तो मिल गई लेकिन उन्हें भी अब जाँच में सहयोग करने के साथ जवाब देने के ईओडब्ल्यू के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा.
आपको बता दें कि मुकेश गुप्ता के सहयोगी के तौर रजनेश सिंह के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने दस्तावेजों से छेड़छाड़ और फोन टैपिंग में शामिल होने का मामला दर्ज किया है. इस मामले की जाँच ईओडब्ल्यू की विशेष टीम कर रही है.