रोहित कश्यप, मुंगेली। जरहागांव नगर पंचायत ने धूल फैलाने और आम लोगों को परेशानी में डालने पर नेशनल हाईवे किनारे स्थित मित्तल राइस मिल एवं दुर्गा राइस मिल को नोटिस जारी किया है. तीन दिनों के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

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नगर पंचायत की ओर से राइस मिल संचालकों को जारी नोटिस में कहा गया है कि मिलों से निकलने वाले धूलकण लगातार हवा में फैलते हैं, जिससे सड़क से गुजरने वाले राहगीरों, दोपहिया चालकों और आसपास के निवासियों को काफी परेशानी हो रही है. धूल के कारण सड़क पर दृश्यता कम होने से दुर्घटना की आशंका बढ़ रही हैं, वहीं वातावरण में गंदगी फैलने के कारण बीमारियों के फैलने का खतरा भी मंडरा रहा है.

नगर पंचायत ने इसे आईपीसी की धारा 133 के तहत लोक न्यूसेंस (जनता को होने वाली क्षति) की श्रेणी में आने वाला उल्लंघन के साथ नगर पालिका अधिनियम 1961 का भी स्पष्ट उल्लंघन माना है.

नगर पंचायत सीएमओ एसके गुप्ता ने दोनों राइस मिल संचालकों को तीन दिवस के भीतर लिखित जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. साथ ही चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में उचित जवाब नहीं मिलने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. इस नोटिस की प्रतिलिपि मुंगेली कलेक्टर के साथ संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, बिलासपुर को भी प्रेषित की गई है, जिससे मामले की निगरानी जिला व संभाग स्तर पर सुनिश्चित की जा सके.

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि लंबे समय से इस समस्या के समाधान की मांग की जा रही थी. नगर पंचायत की इस कार्रवाई से उम्मीद है कि क्षेत्र में धूल प्रदूषण पर नियंत्रण होगा और आमजन को राहत मिलेगी. सीएमओ गुप्ता का कहना है कि स्थानीय लोगों की शिकायत मिलने एवं जनप्रतिनिधियों की मांग पर नोटिस भेजा गया है. संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.