Nagpur Violence: हाईकोर्ट ने नागपुर हिंसा मामले के आरोपियों के खिलाफ की जा रही बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है. आरोपी फहीम खान और युसूफ शेख ने बॉम्बे हाईकोर्ट (HIGH COURT OF BOMBAY) में याचिका लगाई थी. पुलिस ने आज (24 मार्च) को फहीम खान के मकान को ढहा दिया था. फिलहाल इस कारवाई पर कोर्ट ने रोक लगाने का आदेश जारी है.

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नागपुर हिंसा मामले में आरोपियों की संपत्ति के खिलाफ चलाए जा रहे विध्वंस की कार्रवाई पर बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने मनमाने रवैये को लेकर प्रशासन को भी फटकार लगाई है. इस मामले में कोर्ट ने प्रशासन और नगर निगम से जवाब भी मांगा है.
हाई कोर्ट ने जताई चिंता
बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रॉपर्टी के मालिकों की सुनवाई न होने पर चिंता जाहिर की जो कथित रूप से अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार थे. कोर्ट ने इस बात पर निराशा जाहिर की कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होने से पहले उनकी सुनवाई नहीं की गई. गौरतलब है कि आरोपी फहीम खान की प्रॉपर्टी हाई कोर्ट के आदेश आने से पहले ही दोपहर में ढहा दी गई थी. यह प्रॉपर्टी उसकी पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड है.
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सरकार से मांगा जवाब
कार्रवाई पर रोक लगात हुए हाई कोर्ट ने सरकार और नगर निगम को निर्देश दिया है कि वे इस मामले में जवाब दाखिल करें. अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को की जाएगी. बता दें कि, नागपुर में भड़की हिंसा के बाद कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था. आरोपियों में 21 नाबालिग भी शामिल हैं.
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नागपुर हिंसा मामले में आरोपी फहीम खान को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है. सोमवार दोपहर पुलिस-प्रशासन की मौजूदगी में फहीम खान की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया. आरोपी का मकान 86 वर्ग मीटर में बना हुआ है. फहीम खान के खिलाफ 21 मार्च को नोटिस जारी किय गया था. फहीम से कहा गया था कि वह 24 घंटे के अंदर खुद अवैध निर्माण हट दे.
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