रवि गोयल, जांजगीर-चांपा. जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार बनसोड़ ने अकलतरा नगर पालिका के सीएमओ राजेन्द्र पात्रे को निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निहित प्रावधान के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.
अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन प्रचार-प्रसार में बिना अनुमति वाहन का प्रयोग करने पर पात्रे ने वाहन जब्ती की कार्रवाई की थी, लेकिन सक्षम अधिकारी के बिना अनुमति के आर्थिक दण्ड लेकर वाहन मुक्त कर दिया था. जिसे निर्वाचन कार्य में लापरवाही और स्वेच्छाचारिता मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. निलंबन के दौरान जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी एवं मुख्यालय जिला निर्वाचन कार्यालय जांजगीर निर्धारित किया गया है.
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीएमओ पात्रे ने जोगी कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी ऋचा जोगी के प्रचार प्रसार में लगी गाड़ी को आदर्श अाचार संहिता उल्लंघन मामले में कार्यवाही करते हुए जब्त किया था, जिसके बाद अपने सक्षम अधिकारी के अनुमति लिए बिना ही 15 हजार रुपये अर्थदंड लगाकर गाड़ी को छोड़ दिया, जिस पर जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार बनसोड ने निलंबन की कार्रवाई की है.