बिलासपुर. बहुचर्चित नान घोटाले मामले में दायर एसपी रजनेश सिंह की याचिका पर सुनवाई से हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने इंकार कर दिया है. जस्टिस संजय के अग्रवाल के सुनवाई से इंकार करने के बाद अब इस याचिका पर हाईकोर्ट की किसी अन्य बेंच में सुनवाई होगी, जिसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है.

गौरतलब है कि रमन सरकार में इंटेलिजेंस चीफ रहने के दौरान मुकेश गुप्ता और तत्कालीन एसीबी के एसपी रजनेश सिंह पर अवैध तरीके से फोन टैपिंग कराए जाने की शिकायत पर ईओडब्ल्यू ने 9 फरवरी को डीजी मुकेश गुप्ता एवं एसपी रजनेश सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था. जिसके अगले दिन दोनों को निलंबित कर दिया गया था. एसपी रजनेश सिंह ने नान घोटाले में एसआईटी के गठन और अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.