दुर्गेश राजपूत, नर्मदापुरम। Narmadapuram Double Murder: मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में डबल मर्डर केस में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। 9 महीने बाद आरोपी जीतू को दोहरे कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5-5 हजार रुपए का दंड भी लगाया है। घटना 20 अप्रैल 2025 की है।
बता दें कि आरोपी ने मां और बेटी की कुल्हाड़ी से निर्गम हत्या कर दी थी। एक महिला का शव घर के आंगन में तो दूसरी महिला का शव गली में ही कुछ दूरी पर मिला था। पूरे मामले में डीपीओ राजकुमार नेमा ने बताया कि 20 अप्रैल 2025 में पीली खंती में मालवीय अस्पताल के पीछे एक घटना हो गई थी। जिसमें आरोपी जीतू ने पूजा और उसकी बेटी पल्लवी मकान के विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था।
आरोपी ने बड़ी बेरहमी से कुल्हाड़ी मारकर दोनों की हत्या कर दी गई थी। कोतवाली पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच कर डायरी पेश की। मामले में कुल 23 गवाह के बयान लिए गए, जिसे लेकर आज फिसला लिया गया। जिसमें आरोपी जीतू को धारा 103 भारतीय न्याय संहिता में प्रथक प्रथक आजीवन कारावास की सजा और पांच – पांच हजार रुपये से दंडित किया गया।
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