राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। MP में नगरीय निकाय चुनाव (urban body elections) का बिगुल बज गया है। शिवपुरी जिले की नरवर नगर परिषद चुनाव ( narwar city council election) की घोषणा हो गई है। 6 मार्च को मतदान होगा। निर्वाचन परिणामों की घोषणा 9 मार्च को सुबह 9 बजे से होगी। नामांकन 11 फरवरी से जमा होंगे। प्रत्याशी 18 फरवरी तक नामांकन जमा कर सकते हैं। मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराये जाएंगे। नगर परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रणाली से होगा। हाईकोर्ट ग्वालियर खंडपीठ के निर्देश पर मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ( Madhya Pradesh State Election Commission)ने चुनावी कार्यक्रम जारी किया है। 

राज्य निर्वाचन आयोग सचिव बीएस जामोद ने कार्यक्रम घोषित करते हुए कहा कि मतदान 6 मार्च को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगा। नगर परिषद नरवर का निर्वाचन उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर ने 8 फरवरी 2022 को पारित आदेश के परिपालन में कराया जा रहा है।  निर्वाचन एक जनवरी 2021 की प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार 21 अक्टूबर 2014 में प्रकाशित महापौर/अध्यक्ष पद के आरक्षण एवं कलेक्टर शिवपुरी द्वारा कराये गये वार्डों के आरक्षण के अनुसार कराया जाएगा।

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निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन-पत्र 11 फरवरी 2022 से लिये जाएंगे। नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 18 फरवरी 2022 है। इस दिन अपरान्ह 3 बजे तक नाम निर्देशन-पत्र लिये जायेंगे। नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा 19 फरवरी को होगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 21 फरवरी है। अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन भी 21 फरवरी को होगा। मतदान 6 मार्च को और मतगणना तथा निर्वाचन परिणामों की घोषणा 9 मार्च को सुबह 9 बजे से होगी।

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उल्लेखनीय है कि नगर परिषद नरवर का निर्वाचन उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर द्वारा 8 फरवरी 2022 को पारित आदेश के परिपालन में कराया जा रहा है। नगर परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद का निर्वाचन, निर्वाचित पार्षदों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से कराया जाएगा। निर्वाचन एक जनवरी 2021 की प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार 21 अक्टूबर 2014 में प्रकाशित महापौर/अध्यक्ष पद के आरक्षण एवं कलेक्टर शिवपुरी द्वारा कराये गये वार्डों के आरक्षण के अनुसार कराया जाएगा। मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराये जाएंगे।

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निर्वाचन की सूचना जारी किये जाने से लेकर निर्वाचन परिणाम की घोषणा तक की सभी प्रक्रियाएँ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित ऑनलाइन एप्लीकेशन आईईएमएस के माध्यम से कराने के निर्देश दिये गये हैं। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित नगरीय निकाय के क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। यह निर्वाचन परिणाम की घोषणा तक प्रभावशील रहेगी। आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी को दिये गये हैं। प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने नाम निर्देशन-पत्र के साथ आयोग द्वारा विहित प्रारूप में एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसमें अभ्यर्थी की आपराधिक पृष्ठ-भूमि, चल-अचल संपत्ति एवं देनदारियों तथा शैक्षणिक योग्यता आदि की जानकारी होगी। निर्वाचन प्रक्रिया में कोविड गाइडलाइन एवं प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये गये हैं।

किसान ब्रजेश सिंह तोमर ने लगाई थी चुनाव करने की याचिका

ब्रजेश सिंह तोमर ने चुनाव की गुहार लगाई थी। ब्रजेश सिंह तोमर नरवर के रहने वाले किसान हैं। चुनाव के लिए 2018 से कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे थे। कोर्ट ने 2019 में ही चुनाव कराने का फैसला दिया था। ब्रजेश ने अवमानना नोटिस लगाया तो कोर्ट ने फैसला सुनाया।

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