कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के आरोप में जबलपुर हाईकोर्ट (MPLA कोर्ट) ने उनके खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने मंत्री से जवाब मांगा है कि उनके खिलाफ FIR क्यों न दर्ज की जाए।

यह मामला 11 अगस्त 2024 को नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव में आयोजित तिरंगा यात्रा से जुड़ा है। यात्रा के दौरान मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जिस खुली जीप पर सवार थे, उस जीप के बोनट पर तिरंगा चिपकाया गया था, जिससे ध्वज को अपमानित करने का आरोप लगा। वीडियो और फोटो में साफ दिख रहा है कि तिरंगा मंत्री के पैरों के पास या जीप से टकराते हुए नजर आया, जो भारतीय ध्वज संहिता 2002 और Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 का उल्लंघन माना जा रहा है।

गोटेगांव निवासी याचिकाकर्ता कौशल ने पहले पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस द्वारा FIR न दर्ज करने पर उन्होंने कोर्ट का रुख किया। परिवाद दायर कर मंत्री के खिलाफ राष्ट्रध्वज अपमान का मामला दर्ज करने की मांग की गई। कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि इस मामले में मंत्री के खिलाफ FIR क्यों न दर्ज की जाए। 

याचिकाकर्ता के वकील असीम त्रिवेदी ने बताया कि यह गंभीर मामला है, जिसमें ध्वज संहिता के स्पष्ट उल्लंघन के सबूत मौजूद हैं। कोर्ट ने जल्द सुनवाई का संकेत दिया है। मंत्री राव उदय प्रताप सिंह या उनकी ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।  

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