भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश पर 14 मई को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी. नेशनल लोक अदालत का आयोजन उच्च न्यायालय स्तर से लेकर जिला न्यायालयों, तालुका न्यायालयों, श्रम न्यायालयों, कुटुम्ब न्यायालयों में किया जाएगा. लोक अदालत में प्री लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों की सिविल दायित्व मूल राशि पर 30 फीसदी तक छूट दी जाएगी. ब्याज में शत प्रतिशत छूट मिलेगी.
नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में समझौता किया जाएगा. प्री-लिटिगेशन के माध्यम से निराकरण के लिए निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू और 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट मिलेगी. उन्होंने बताया कि प्री-लिटिगेशन स्तर सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत और ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी.
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लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों में आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत और ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी. निर्धारित छूट के उपरांत शेष बिल आंकलित सिविल दायित्व, अपराध शमन राशि एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा. छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग पहली बार किए जाने की स्थिति में ही दी जाएगी. यदि आवेदक के अन्य कोई कनेक्शन भी है, तो वहां की राशि पूर्ण जमा होना चाहिए.
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