दिल्ली में 10 जनवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत लगने वाली है, जहां ट्रैफिक चालान सहित कई फंसे हुए मामलों का निपटारा किया जाएगा. लोक अदालत कुल 7 कोर्ट कॉम्पलैक्स में लगाई जाएगी, जिनमें पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, तीस हजारी, साकेत, रोहिणी, द्वारका और राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्पलैक्स शामिल हैं. इस लोक अदालत को दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस साथ मिलकर लगाने जा रही है. अगर आपको भी चालान का निपटारा करवाना है तो ये आपके लिए बेहद शानदार मौका है.
लोक अदालत में चालान का निपटारा कैसे करवाएं?
लोक अदालत में चालान का निपटारा करवाना के लिए नोटिस और चालान का प्रिंटआउट लाना अनिवार्य है. राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित या मुकदमा पूर्व (प्री-लिटिगेशन) चरण के कंपाउंडेबल मामले जैसे मोटर एक्सिडेंट दावे, बैंक रिकवरी, श्रम विवाद, वैवाहिक मामले, संपत्ति विवाद उपभोक्ता शिकायतें आदि मामलों को शामिल किया गया है. यहां गैर-कंपाउंडेल अपराध या तलाक जैसे मामलों का निपटारा नहीं किया जाता. यहां मामलों का निपटारा दोनों पक्षों की सहमति से किया जाता है. लोक अदालत में कोई भी कोर्ट फीस नहीं ली जाती है. जल्दी से जल्दी न्याय पाने के लिए आप लोक अदालत का रुख कर सकते हैं.
राष्ट्रीय लोक अदालत किसे कहते हैं?
राष्ट्रीय लोक अदालत को अल्टरनेटिव अदालत भी कहा जाता है. यहां लोगों की समस्याओं का निपटारा बहुत तेजी से किया जाता है. इसलिए इसे जनता की अदालत भी कहा जाता है. राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत किया जाता है. यहां सभी वर्गों को कम खर्च और आसानी से न्याय देने का काम किया जाता है.
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