नवांशहर. नवांशहर के जिला मजिस्ट्रेट नवजोत पाल सिंह रंधावा ने जिले में धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले की सीमा के भीतर कई पाबंधियों लगाई गई हैं।

उन्होंने ट्रैक्टरों और संबंधित उपकरणों के साथ खतरनाक प्रदर्शन/स्टंट पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।

इसके अलावा जिले की सीमा के अंदर हरे आम, नीम, पीपल और बरगद के पेड़ों को काटने पर भी पूर्ण प्रतिबंध जारी किया गया है। जिले के सरकारी स्थलों-सार्वजनिक स्थलों-सड़कों-पार्कों पर किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थल के अनाधिकृत निर्माण पर रोक लगा दी गई है।

जिले की सीमा के अंदर गुड़ बनाने वाली मिलों के संचालन पर भी 15 नवंबर से पहले रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है। यही नहीं गुड़ बनाने के लिए किसी भी रसायन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। उक्त सभी आदेश 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे।