कुंदन कुमार/ पटना। देशभर में नीट 2024 परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इस हाई-प्रोफाइल केस में आरोपी और कथित मास्टरमाइंड संजीव मुखिया को पटना सिविल कोर्ट स्थित सीबीआई की विशेष अदालत से जमानत मिल गई है। न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह की अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 167 के तहत संजीव मुखिया को राहत दी है।

चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई CBI

सुनवाई के दौरान संजीव मुखिया के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि वह पिछले 90 दिनों से न्यायिक हिरासत में हैं, लेकिन सीबीआई अब तक उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल नहीं कर पाई है। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने माना कि कानून के अनुसार 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल न होने की स्थिति में आरोपी को जमानत का अधिकार है। इसी आधार पर अदालत ने संजीव को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

5 मई को हुआ था NEET 2024

गौरतलब है कि 5 मई 2024 को देशभर में नीट (NEET) परीक्षा आयोजित की गई थी। उसी दौरान पेपर लीक की खबरें सामने आई थीं। पटना के शास्त्रीनगर थाना प्रभारी अमर कुमार ने मामले में कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद केस को आर्थिक अपराध इकाई (EOU) को सौंपा गया। जांच में मामला गंभीर होते देख इसे सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया।

अब तक 49 गिरफ्तार

सीबीआई जांच में अब तक कुल 49 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 45 के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। लेकिन संजीव मुखिया के खिलाफ अब तक कोई चार्जशीट नहीं दायर की गई थी, जिस वजह से उन्हें जमानत मिल गई।

क्या फिर गिरफ्तारी होगी?

अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सीबीआई इस मामले में अगला कदम क्या उठाती है। क्या चार्जशीट दाखिल होने के बाद संजीव मुखिया को दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा या उन्हें इस मामले में राहत मिलेगी? चूंकि वह मामले के मुख्य आरोपियों में से एक माने जाते हैं, इसलिए सीबीआई पर अब और सटीक एवं तेज़ कार्रवाई का दबाव है।