नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने एक अहम फैसले में ओबीसी और ईडब्लूएस के आरक्षण के साथ नीट-पीजी काउंसलिंग 2021 (NEET-PG Counselling 2021) को सहमति प्रदान कर दी. ओबीसी के लिए 27 फीसदी और ईडब्लूएस के लिए 10 फीसदी आरक्षण दिया गया है. हालांकि, ईडब्लूएस के आरक्षण को भविष्य में जारी रखा जाए या नहीं इस पर सुप्रीम कोर्ट बाद में फैसला देगा.

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना की बेंच ने दो दिन की सुनवाई के बाद गुरुवार को मामले में फैसला सुरक्षित रखते हुए टिप्पणी की थी कि उसका आदेश राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखेगा और उसी के मद्देनजर नीट काउंसलिंग जल्द ही शुरू होनी चाहिए. शीर्ष अदालत के समक्ष मामला होने के कारण NEET-PG पाठ्यक्रमों के लिए काउंसलिंग रोक दी गई है.

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि NEET-PG 2021 के लिए विस्तृत ईडब्ल्यूएस मानदंड पर एक विस्तृत अंतरिम आदेश की आवश्यकता है. इसे प्रस्तुत करने और आदेश को तैयार करने में कुछ समय लगेगा. तब तक दोनों के लिए वर्तमान मानदंड वैध माने जाएंगे.

पीठ ने कहा कि हम पांडे समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं. कार्यालय में दी गई नीट 2021 की विज्ञापन अधिसूचना के अनुरूप नीट पीजी और यूजी की काउंसलिंग आयोजित की जाएगी. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि नीट पीजी और यूजी के लिए ईडब्ल्यूएस की पहचान के लिए बताए गए मानदंड का इस्तेमाल किया जाएगा. पांडेय समिति की रिपोर्ट इस विषय की अंतिम वैधता के अधीन होगी.

तीन मार्च को होगी अगली सुनवाई

जस्टिस चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हमने NEET-PG और UG में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है. इस वर्ष 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए इस वर्ष के आवेदन स्वीकार होंगे, और 3 मार्च को होने वाली अंतिम ईडब्ल्यूएस सुनवाई पर संभावित तौर से अंतिम निर्णय लिया जाएगा.