कुमार इंदर,जबलपुर। नीट पीजी काउंसलिंग 2021 मामले आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को NEET-PG काउंसलिंग के संबंध में अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) कोटा पर फैसला सुरक्षित रखा है. जिसमें NEET प्रवेश के लिए EWS श्रेणी के लिए 10% आरक्षण प्रदान किया गया है. आदेश सुरक्षित करने से ठीक पहले बेंच ने कहा कि ‘हम ऐसी स्थिति में हैं, जहां राष्ट्रहित में काउंसलिंग शुरू होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने रेजिडेंट डॉक्टरों की NEET-PG सीटों के लिए काउंसलिंग की मांग को “वास्तविक” करार दिया. पीठ ने केंद्र के अनुरोध पर सकारात्मक रूप से विचार करने के लिए सहमति व्यक्त की.
बहुत लेट लगाईं गई याचिका – सॉलीसीटर जनरल
सॉलीसीटर जनरल एसजी तुषार मेहता ने कहा कि EWS नियम जनवरी 2019 में लागू हो गया था. याचिकाकर्ता इसे चुनौती देने के लिए तब आए जब काउंसलिंग शुरू होने वाली थी. ऐसे में काफी देर हो चुकी है. तुषार मेहता ने कहा कि काउंसलिंग में देरी होने पर डॉक्टरों की कमी रहेगी और कोविड की तीसरी लहर लगभग आ चुकी है.
EWS कोटे को लेकर टिप्पणी
ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण को चुनौती देने वालों के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा कि स्नातकोत्तर प्रवेश पूरी तरह से योग्यता आधारित होना चाहिए और आरक्षण न्यूनतम होना चाहिए. दीवान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए.
क्या है आखिर पूरा मामला ?
बता दें कि नीट पीजी 2021 काउंसलिंग में देरी को लेकर मध्य प्रदेश के साथ देश के तमाम हिस्सों में कई अस्पतालों के रेजीडेंट डॉक्टर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन कर रहे हैं. ईडब्ल्यूएस आरक्षण के नियम और मापदंड पर केंद्र सरकार के पुनर्विचार के चलते नीट पीजी काउंसलिंग 2021 कैंसिल कर दी गई थी. जिसके बाद केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वह ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत पारिवारिक आय की मौजूदा सीमा 8 लाख सालाना रखने पर सहमत है.
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