रायपुर। सरकारी अस्पताल में मरीज के ऑपरेशन के लिए पैसे की मांग करने पर प्रभारी सिविल सर्जन को राज्य शासन ने निलंबित कर दिया है. जिला के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के प्रतिवेदन पर प्रभारी सिविल सर्जन को राज्य शासन ने सस्पेंड किया है.

अस्थिरोग विशेषज्ञ एवं प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय बैकुण्ठपुर डॉ. राजेन्द्र बंसारिया ने मरीज के ऑपरेशन करने के लिए राशि की मांग की थी. मरीज के परिजनों की ओर से राशि नहीं दिए जाने के कारण मरीज का इलाज नहीं किया.

डॉ. बंसारिया के इस कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 का उल्लंघन माना गया. राज्य शासन ने डॉ. राजेन्द्र बंसारिया को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

निलंबन के दौरान डॉ. राजेन्द्र बंसारिया को मुख्यालय कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक अंबिकापुर निर्धारित किया गया है. सक्षम अधिकारी की अनुमति एवं पूर्व स्वीकृति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं. निलंबन अवधि में डॉ. राजेन्द्र बंसारिया जीवन निर्वाह भत्ते के नियमानुसार पात्र होंगे.