दिल्ली। भारत सरकार ने BS6 वाहनों को लेकर नया नियम जारी कर दिया है। ये सभी BS6 वाहनों के लिए जरूरी होगा। इस बारे में केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं।

भारत सरकार के अनुसार सभी BS6 वाहनों पर एक सेंटीमीटर के ग्रीन स्टिकर लगाना जरूरी होगा। इस स्टिकर पर वाहनों के रजिस्ट्रैशन से जुड़ी जानकारी होगी। केंद्र सरकार के इस आदेश को 1 अक्टूबर 2020 से लागू कर दिया जायेगा। सड़क, परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने इस बारे में एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि, BS6 उत्सजर्न वाले वाहनों के रजिस्ट्रेशन प्लेट पर एक सेंटीमीटर का ग्रीन स्ट्रिप लगाना जरूरी होगा।

सरकार की तरफ से जारी ये आदेश BS6 वाहनों को लेकर है। इसके लिए सरकार ने मो​टर व्हीकल एक्ट, 2018 में संशोधन करने के बाद यह आदेश जारी किया है। इसके पहले सरकार ने कहा था कि 1 अप्रैल 2020 से सभी वाहनों पर टैम्पर प्रूफ हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट होना अनिवार्य होगा। इस नियम को सरकार ने एक अक्टूबर से सभी वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया है। जिसे सभी बीएस सिक्स वाहनों पर लगाना जरूरी होगा।