Saif Ali Khan Attack Case: बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान अटैक केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। मंगलवार को महाराष्ट्र के एक सेशन कोर्ट ने एक्टर सैफ अली खान पर हमला मामले में सुनवाई की। महाराष्ट्र अदालत ने सैफ अली खान पर हमले के आरोपी बांग्लादेशी नागरिक की जमानत याचिका पर पुलिस से जवाब मांगा है। 30 वर्षीय आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम ने पिछले हफ्ते कोर्ट में याचिका दायर करते हुए यह दावा किया था कि उसने कोई अपराध नहीं किया है और उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया है।

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यह याचिका अतिरिक्त सेशन जस्टिस एएम पाटिल के समक्ष सुनवाई के लिए आई। आरोपी की पैरवी करने वाले वकील अजय गवली ने बताया कि कोर्ट ने इस मामले में पुलिस को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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बता दें कि बता दें कि 15-16 जनवरी की दरमियानी रात आरोपी ने सैफ अली खान के घर में घुसकर उनपर प्राणघातक हमला कर दिया था। मुंबई पुलिस 72 घंटे बाद आरोपी को थाने से गिरफ्तार किया था। 

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पुलिस को आरोपी का ड्राइविंग लाइसेंस लगा था हाथ

आरोपी के पास से पुलिस को ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) हाथ लगा था।  ड्राइविंग लाइसेंस पर आरोपी का नाम शरीफुल इस्लाम लिखा है। पिता का नाम मोहम्मद रुहुल अमीन है। वहीं उसकी उम्र 31 साल दर्ज है। वहीं पता बांग्लादेश के बरिशाल शहर का था। ड्राइविंग लाइसेंस को बरीसाल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, बांग्लादेश ने 21 नवंबर 2019 को शरीफुल इस्लाम को जारी किया था। य़ह 21 फरवरी 2020 तक वैध था। ये दोपहिया वाहन का लर्निंग लाइसेंस था। लाइसेंस नंबर 144 है. शरीफुल इस्लाम के पिता का नाम मोहम्मद रूल हमीद है। शरीफुल ने बरीसाल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में लिखित, मौखिक और प्रैक्टिकल तीनों परीक्षाएं दी थीं. इन परीक्षाओं को पास करने के बाद उसे स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया गया था। इस लाइसेंस पर शरीफुल इस्लाम का नाम बांग्ला और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है।

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चार्जशीट फाइल करना बाकी
पुलिस ने हमले के दो दिन बाद शरीफुल इस्लाम को गिरफ्तार किया था. जमानत याचिका में कहा गया कि मामले में जांच व्यावहारिक रूप से पूरी हो चुकी है और केवल आरोप पत्र दाखिल किया जाना बाकी है। इसमें दावा किया गया है कि आरोपी ने जांच में सहयोग किया है और उसे और हिरासत में रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

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16 जनवरी को सैफ अली खान पर हुआ था हमला

54 वर्षीय एक्टर सैफ अली खान पर 16 जनवरी को बांद्रा स्थित उनके 12वीं मंजिल स्थित अपार्टमेंट में हमला हुआ था। आरोपी ने पूछताछ में बताया था कि वो सैफ अली खान के बांद्रा स्थित फ्लैट में जाने के लिए सतगुरु शरण इमारत की दीवार फांदा था। वो जिस वक्त वहां पहुंचा, सिक्योरिटी गार्ड सो रहे थे। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “सैफ अली खान जिस बिल्डिंग में रहते हैं, वहां के दोनों सुरक्षा गार्ड सो रहे थे। हमलावर बाउंड्री वॉल फांदकर प्रवेश कर गया। उन्होंने कहा, “जब आरोपी ने दोनों सुरक्षा गार्डों को गहरी नींद में पाया, तो मुख्य प्रवेश द्वार से इमारत में घुस गया, जहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। आरोपी ने शोर से बचने के लिए अपने जूते उतारकर बैग में रख लिए और अपना फोन भी बंद कर दिया। जांच के दौरान पता चला कि इमारत के गलियारे में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। दोनों गार्ड आराम से सो रहे थे। पुलिस ने आरोपी को ले जाकर क्राइम सीन भी रीक्रिएट किया है, ताकि अपराध की प्रकृति का पता लगाया जा सके।

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72 घंटे बाद बांग्लादेशी आरोपी आया था गिरफ्त में

सैफ अली खान पर प्राणघाटक हमला करने वाला बांग्लादेशी आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद पुलिस को तीन दिन चकमा देने के बाद ठाणे से गिरफ्तार हुआ था। मुंबई पुलिस के मुताबिक हमलावर सैफ के बेटे जहांगीर को बंधक बनाकर पैसे मांगने की योजना बना रहा था। आरोपी का मकसद 1 करोड़ लेकर हमेशा के लिए बांग्लादेश वापस लौट जाने का था। कल उसे बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने उसे पांच दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया।

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