पंजाब सरकार का राजस्व बढ़ाने और जनहित की रक्षा के उद्देश्य से जिले में जल्द ही नए कलैक्टर रेट लागू किए जाएंगे।

इसके अलावा पहले लागू दरों में रह गई विसंगतियों और कमियों को दूर किया जाएगा और उनका अच्छी तरह से परीक्षण कर बाजार की स्थिति के अनुसार निर्णय लिया जाएगा।


डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल ने कहा है कि कहा कि सभी उप-मंडल मैजिस्ट्रेटों और उप-रजिस्ट्रारों, विभिन्न विभागों के अधिकारियों को 2023-24 के लिए संशोधित कलैक्टर दरों के संबंध में 23 अगस्त तक अपने प्रस्ताव भेजने को कहा गया है। उप-मंडल मैजिस्ट्रेटों, राजस्व, टाउन प्लैनिंग, जालंधर सुधार ट्रस्ट, जालंधर विकास प्राधिकरण, नगर निगम और उद्योग विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जमीनी स्तर पर आधारित सभी संबंधितों से उचित फीडबैक लेने के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए ताकि क्षेत्र के हिसाब से नई दरें लागू की जा सकें।

उन्होंने कहा कि कलैक्टर रेट पर विचार करते समय जनहित को सर्वोपरि रखते हुए बुनियादी नियमों को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल कलैक्टर रेट में संशोधन को लेकर एस.डी.एम. और राजस्व अधिकारियों से सुझाव मांगे गए हैं और कलैक्टर रेट फाइनल होने के बाद इन्हें तुरंत लागू कर दिया जाएगा। इस मौके पर सभी एस.डी.एम. और राजस्व अधिकारियों के अलावा अन्य लोग मौजूद रहे।

New collector rates will be applicable soon for sub-divisional magistrates and sub-registrars, officers of various departments in Jalandhar