रायपुर. परिवहन विभाग ने वाहन पोर्टल पर वाहन मालिकों के लिए एक नई सुविधा की शुरुआत की है. इसके तहत अब वाहन मालिक ओवर डाइमेंशन गाड़ियों के लिए फीस का भुगतान कर ऑनलाइन अनुमति प्राप्त कर सकेंगे.

बता दें कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के कुशल मार्गदर्शन में विभाग की सेवाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने निरंतर कार्य हो रहे हैं.

परिवहन विभाग ने वाहन पोर्टल पर वाहन मालिकों के लिए नई सुविधा शुरू की है. अगर वाहन मालिक को ऐसा लगता है कि गाड़ी निर्धारित मापदंड से अधिक ऊंची और चौड़ी है तो वाहन मालिक घर बैठे ही ऑनलाइन फीस जमा कर अनुमति प्राप्त कर सकेंगे.

Chhattisgarh ODC Module Flow जानकारी के लिए बता दें ओवर डाइमेंशन गाड़ियों के राज्य में प्रवेश हेतु बीस हजार का फीस निर्धारित किया गया है. वाहन पोर्टल में जाकर वाहन मालिक के द्वारा निर्धारित फीस का भुगतान करते ही उन्हें तत्काल ही ऑनलाइन अनुमति दे दी जाएगी. ऑनलाइन प्राप्त अनुमति पत्र को दिखाने के पश्चात गाड़ी को राज्य के बॉर्डर चेक पोस्ट और फ्लाइंग स्कॉड द्वारा तुरंत ही सुविधाजनक तरीके से परिवहन करने दिया जाएगा.

ऐसे कर सकते हैं ऑनलाइन भुगतान

गाड़ी मालिक www.parivahan.gov.in लिंक को क्लिक कर पोर्टल के ऑनलाइन सर्विस में जाकर चेक पोस्ट टैक्स/फीस का चुनाव कर आगे बढ़ें, चुनाव के बाद आवेदक से विजिटिंग राज्य का नाम और सर्विस पूछा जाएगा. आगे बढ़ने पर छतीसगढ़ के लिए एडवांस पेमेंट ऑफ ओडीसी फीस (ADVANCE PAYMENT OF ODC EXEMPTION FEE FOR CHHATTISGARH) का पेज दिखेगा, जिसमें गाड़ी नंबर डालकर गाड़ी का बॉडी टाइप व ओवर डाइमेंशन टाइप सेलेक्ट कर आवेदक फीस का भुगतान कर सकते हैं.यहां

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Chhattisgarh ODC Module Flow (1)