New GST Rates On Automobiles: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में 3 सितंबर को हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक (GST Council Meeting) में देश के इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सिस्टम में बड़ा बदलाव किया गया। अब चार टैक्स स्लैब की जगह केवल दो स्लैब रहेंगे। अब सिर्फ 5% और 18% की दरें लागू होंगी। काउंसिल ने कई जरूरी वस्तुओं और सेवाओं को 12% और 28% के स्लैब से निकालकर 5% और 18% के स्लैब में रख दिया है। इससे कई चीजें सस्ती और कई चीजें महंगी हो गई हैं। सरकार ने कार और बाइक के रेट में कटौती की है। कई प्रकार की कार और बाइक पर GST 28% से घटकर 18% कर दिया है।

फैसले की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि रोटी, दूध-पनीर, हेल्थ-लाइफ इंश्योरेंस टैक्स फ्री कर दिया गया है। वहीं इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। 33 जीवन रक्षक दवाएं, दुर्लभ बीमारियों और गंभीर बीमारियों के लिए दवाएं भी टैक्स फ्री होंगी। वहीं TV-AC से लेकर कार तक सस्ते हो गए हैं।

सरकार ने कार और बाइक के रेट में कटौती की है। कई प्रकार की गाड़ियों पर GST 28% से घटकर 18% कर दिया है। इससे गाड़ियों पर 10% की कटौती की गई है। नए जीएसटी रिफॉर्म के तहत 22 सितंबर से ज्‍यादातर कारों और दोपहिया वाहनों पर टैक्‍स को 28% की कैटेगरी से घटाकर 18% कर दिया गया है। वहीं लग्‍जरी और प्रीमियम कार खरीदारों को ज्‍यादा जीएसटी भुगतान करना पड़ सकता है, क्‍योंकि लग्‍जरी कारों को 40 फीसदी कैटेगरी में डाला गया है।

छोटी कारों की कीमत में 70 हजार तक की कमी

जीएसटी काउंसिल द्वारा अधिकांश वाहनों पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) कम करने के फैसले के बाद छोटे या एंट्री लेवल और मिडियम साइज के वाहनों की कीमतों में भारी गिरावट आने वाली है। मारुति सुजुकी ऑल्टो, हुंडई ग्रैंड i10 और Tata Tiago जैसी छोटी कारों की कीमत ₹5-7 लाख के बीच होती है, लेकिन अब इसकी कीमतों में 8-10% की कमी आएगी, जिससे इनकी कॉस्‍ट में ₹70,000 तक की कमी आएगी।

कितने घट जाएंगे बाइक के दाम
वहीं Honda Shine, Yamaha FZ, TVS Apache और Bajaj Pulsar जैसे बेस्‍ट सेलर समेत 350cc तक के टू-व्‍हीलर को भी कम टैक्‍स का फायदा होगा। 1 लाख रुपये की बाइक पर 10 फीसदी की छूट यानी 10 हजार रुपये तक की कमी होगी, जो एक आम आदमी के लिए बड़ी राहत की बात है।

गाड़ियां जिनपर GST 28% से घटकर 18% हुआ

  • पेट्रोल, एलपीजी या सीएनजी से चलने वाली गाड़ियां, जिनका इंजन 1200 सीसी तक हो और लंबाई 4000 मिमी से ज्यादा न हो।
  • डीजल से चलने वाली गाड़ियां, जिनका इंजन 1500 सीसी तक हो और लंबाई 4000 मिमी से ज्यादा न हो।
  • ऐसी गाड़ियां जो सीधे फैक्ट्री से एंबुलेंस के रूप में तैयार होकर आती हैं और जिनमें एंबुलेंस के लिए जरूरी सभी उपकरण, फर्नीचर और सामान लगे हों।
  • तीन पहिया वाहन
  • पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर, दोनों से चलने वाली हाइब्रिड गाड़ियां, जिनका इंजन 1200 सीसी तक हो और लंबाई 4000 मिमी से ज्यादा न हो।
  • डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों से चलने वाली हाइब्रिड गाड़ियां, जिनका इंजन 1500 सीसी तक हो और लंबाई 4000 मिमी से ज्यादा न हो।
  • सामान ढोने वाले वाहन (सिर्फ रेफ्रिजरेटेड/ठंडी रखने वाली गाड़ियां छोड़कर, जिन पर पहले से 18% टैक्स है)

जिन गाड़ियों पर 5% जीएसटी लगेगी

  • इलेक्ट्रिक और हाईड्रोजन कारों पर अब 12% की जगह 5% जीएसटी लगेगा।
  • ट्रैक्टरों पर 12% की जगह 5% जीएसटी लगेगा, लेकिन 1800 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले सेमी-ट्रेलरों के लिए सड़क ट्रैक्टरों को छोड़कर।

इन वाहनों पर लगेगा 40 फीसदी टैक्‍स
इस टैक्स छूट के साथ लग्जरी कारें, बड़ी SUV और 350cc से ज्‍यादा क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर अब 40% तक की जीएसटी दर लागू हो सकती है। इस बदलाव से रॉयल एनफील्ड 650cc, KTM 390 और हार्ले डेविडसन जैसे मॉडलों की कीमतें बढ़ेगी। उनकी ऑन-रोड कीमतों में 10-12% या उससे ज्‍यादा की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।

उदाहरण के लिए, ₹3.6 लाख वाली रॉयल एनफील्ड 650 अब ₹4 लाख का आंकड़ा पार कर सकती है। इसके विपरीत, क्लासिक 350, जो अभी भी 350cc की सीमा के भीतर है, ₹2.25 लाख से घटकर ₹2.05 लाख हो सकती है। ₹15 लाख के आसपास की मिड-साइज सेडान को भी थोड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि 3-5% की कीमत में कटौती से ₹45,000-₹75,000 की बचत हो सकती है।

खाने के इन सामानों पर जीरो जीएसटी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब में बदलाव की जानकारी देते हुए ऐसे सामानों की लिस्ट शेयर की है, जिन पर जीएसटी नहीं लगेगी। इन पर पहले 5 से 18 प्रतिशत तक की जीएसटी लगती थी, लेकिन ये अब जीरो जीएसटी वाली हो गई हैं।

  • रेडी टू ईट रोटी
  • रेडी टू ईट पराठा
  • सभी तरह के ब्रेड
  • पिज्जा
  • पनीर
  • यूएचटी दूध
  • छेना

शिक्षा से जुड़े सामानों पर भी नहीं लगेगा टैक्स

सरकार ने छात्रों को बड़ी राहत देते हुए शिक्षा से जुड़े सामान को टैक्स फ्री कर दिया है। पेंसिल, रबर और कटर समेत कई ऐसे चीजें थीं जिन पर टैक्स लगा करता था, लेकिन अब ये जीएसटी के दायरे से बाहर हैं।

  • पेंसिल
  • रबर
  • कटर
  • नोटबुक
  • ग्लोब
  • मानचित्र
  • प्रैक्टिस बुक
  • ग्राफ बुक

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