भोपाल. कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए जिला प्रशासन ने राजधानी भोपाल में नाइट कर्फ्यू के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के मुताबिक रात 10 से लेकर सुबह 6 बजे तक सामान्य लोगों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। इस प्रतिबंध के दौरान आवश्यक सेवाएं, यात्रियों और औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को ही छूट मिलेगी। इसके लिए कर्मचारियों को साथ में कंपनी का पहचान पत्र रखना होगा.

इसी तरह 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने वाले कार्यक्रम के लिए अब अनुमति लेना अनिवार्य हो गया है। सभी कार्यक्रम रात 10 बजे तक ही खत्म करने होंगे। इसी तरह राजधानी में जुलूस और मेले का आयोजन नहीं किया जा सकेगा.

कलेक्टर अविनाश लवानिया ने पुलिस एवं निगम प्रशासन को लोगों में जागरूकता के लिए अभियान चलाने और नियमों का कड़ाई से पालन के निर्देश दिए हैं। इस दौरान सभी नागरिकों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क लगाना आवश्यक कर दिया गया है। नियम का उलंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.