जयपुर. राजस्थान कैबिनेट की बैठक में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए तीन नई पॉलिसियों को मंजूरी दी गई है. इन पॉलिसियों में टेक्सटाइल एंड अपैरल, लॉजिस्टिक, और डेटा सेंटर पॉलिसी शामिल हैं, जिनके माध्यम से उद्योगों को कई प्रकार की छूट और प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा. इसके साथ ही, लॉजिस्टिक सेक्टर को उद्योग का दर्जा भी दिया गया है.
नए उद्योगों को मिलेंगी कई छूटें
बैठक में तय हुआ कि नए उद्योगों को भू-रूपांतरण, बिजली, और स्टांप ड्यूटी पर 100 प्रतिशत छूट मिलेगी. इसके अलावा, अन्य शुल्कों पर 50 प्रतिशत तक पुनर्भरण की सुविधा भी दी जाएगी.
नई पॉलिसी के प्रमुख बिंदु:
- टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी
इस पॉलिसी के तहत, उद्योगों को दस साल तक प्रति वर्ष अधिकतम 80 करोड़ रुपए तक का एसेट क्रिएशन इंसेंटिव मिलेगा. इसके अलावा, पर्यावरणीय प्रोजेक्ट्स पर खर्च की गई राशि का 50 प्रतिशत ग्रीन सॉल्यूशन इंसेंटिव के रूप में पुनर्भरण किया जाएगा. राज्य से निर्यात किए गए उत्पादों से संबंधित इकाइयों को फेट चार्जेज पर 25 प्रतिशत पुनर्भरण मिलेगा. - लॉजिस्टिक पॉलिसी
इस पॉलिसी में विभिन्न लॉजिस्टिक सुविधाओं, जैसे वेयरहाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज, और एयर फेट स्टेशन के लिए कैपिटल सब्सिडी और 25 प्रतिशत छूट दी जाएगी. इसके अलावा, निजी मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क और एकीकृत लॉजिस्टिक्स पार्क डवलपर को ब्याज सब्सिडी, स्टांप ड्यूटी, और बिजली शुल्क पर छूट मिलेगी. - डेटा सेंटर पॉलिसी
निजी कंपनियां डेटा सेंटर स्थापित कर सकेंगी, और 100 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने वाले पहले तीन डेटा सेंटर को स्टांप ड्यूटी, भू-रूपांतरण शुल्क और बिजली ड्यूटी में शत-प्रतिशत छूट मिलेगी. इसके अतिरिक्त, इन डेटा सेंटरों को एसेट क्रिएशन इंसेंटिव और अन्य लाभ भी दिए जाएंगे.
रीको को मिलेगा भूमि अधिकार
राजस्थान लैंड रेवेन्यू (अमेंडमेंट वैलिडेशन) बिल-2025 के प्रारूप को मंजूरी दी गई है. इसके बाद, रीको को औद्योगिक क्षेत्रों में भू-उपयोग परिवर्तन, उप-विभाजन, लीज डीड, और लीज होल्ड अधिकारों का हस्तांतरण करने का अधिकार मिलेगा. साथ ही, रीको को अलग से नियम अधिसूचित करने के लिए अधिकृत किया जाएगा.
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