मुकेश मेहता, बुधनी, (सीहोर)देश में आज 1 जुलाई से 3 नए कानून लागू हुए हैं। जिसे लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी बीच मध्य प्रदेश की रेहटी पुलिस आपराधिक कानून के लिए पूरी तरह तैयार रहकर, आमजन को भी जागरूक कर रही है। जिसके लिए कृष्ण वाटिका गार्डन में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

भारत सरकार के निर्देशानुसार 1 जुलाई 2024 से नवीन आपराधिक कानून 2023 लागू हो रहे हैं। जिसके सफल क्रियान्वयन तारतम्य में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समस्त अधिकारियों को प्रशिक्षण कार्यशालाएं और आम जनता में भी इसका प्रचार प्रसार के लिए दिशा-निर्देश दिए गए थे। उक्त निर्देशों के अनुसार बरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में रेहटी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नए आपराधिक कानून की प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जा रही है।

इसके साथ ही आम नागरिकों के बीच जाकर भी नए कानून के विभिन्न प्रावधान व सुविधाओं के बारें में प्रचार प्रसार किया जा रहा। नागरिक शिक्षक-शिक्षिकाओं को नवीन आपराधिक कानूनों के विभिन्न प्रावधानों के बारें में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। जिसमे रेहटी के थाना प्रभारी राजेश कहारे और शिरीष उपासनी लोक अभियोजन अधिकारी भेरूदा द्वारा क्षेत्र के लोगों को नए कानून के प्रति जागरुक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया।

नहीं काटने होंगे नए कानून

इन के मार्गदर्शन में जन संवाद कार्यक्रम हुआ। जिसमें लोगों को तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में बताया गया। नए कानून के तहत CRPC में जहां कुल 484 धाराएं थीं, वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) में 531 धाराएं की गईं हैं। अब कोई भी नागरिक अपराध के सिलसिले में कहीं भी जीरो FIR दर्ज करा सकेगा। नए कानून के तहत अब बुजुर्गों, दिव्यांगों महिलाओं को थाने के चक्कर नहीं लगाने होंगे।

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