राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्यप्रदेश वित्त विभाग ने नए अवकाश नियम गजट नोटिफिकेशन जारी किए है। नए नियमों पर कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा ने आपत्ति जताई है। मोर्चा के उपाध्यक्ष रमेश राठौर ने कहा- नए अवकाश नियम 24 नवम्बर 2025 जारी किए गए हैं जिसका नाम मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 2025 है। यह नियम दिनांक 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे, नए नियमों में कुछ खास नहीं है। बहुत कुछ पुराने अवकाश नियम जैसा ही है।

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वेतन कटौती का कोई प्रावधान नहीं था

इस नए अवकाश नियम में महिला कर्मचारियों की चाइल्ड केयर लीव ( संतान पालन अवकाश ) में कैंची चलाई गई है। अभी तक महिला नियमित शासकीय सेवकों को अपने 18 साल तक के बच्चों की देखभाल के लिए उनकी शिक्षा के लिए उनके स्वास्थ्य के लिए 2 साल का संतान पालन अवकाश मिलता था, जो कि साल में तीन बार ही लिया जा सकता था। अभी तक 2 साल का अवकाश लेने तक कोई वेतन कटौती का प्रावधान नहीं था।

अवकाश लेने पर उसको 80% वेतन ही प्राप्त होगा

उन्हें इस अवकाश के साथ पूरा वेतन भी प्राप्त होता था। जनवरी 2026 के बाद जिस महिला की 365 दिन हो जाएंगे अवकाश के यदि उसके बाद अगले 365 दिन का वह संतान पालन अवकाश चाहे एक साथ लेती हो या टुकड़ों में लेती हो का अवकाश लेने पर उसको 80% वेतन ही प्राप्त होगा। इसमें एक यह नया संशोधन किया गया है। अभी तक महिला कर्मचारियों को 2 साल की संतान पालन अवकाश में पूरा वेतन मिलता था। यह अवकाश महिलाएं टुकड़ों टुकड़ों में लेती रहीं हैं

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