कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश में अब नया मोटर यान अधिनियम लागू होगा। मोटर यान अधिनियम पर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में नोटिफिकेशन पेश किया है। केन्द्र सरकार द्वारा जारी मोटर यान अधिनियम पर राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन पेश किया है। केन्द्र के मोटर यान अधिनियम लागू कराने हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। याचिका में केन्द्र के मोटर यान अधिनियम लागू नहीं करने पर सवाल उठाए गए थे। राज्य सरकार के नोटिफिकेशन के बाद हाईकोर्ट ने याचिका की निराकरण किया है।

नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने याचिका लगाई थी। बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 300 रुपए का जुर्माना लगेगा। ओवर स्पीडिंग पर 1 से 3 हजार तक का जुर्माना, गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करने पर 10 हजार तक का जुर्माना, बिना फिटनेस के गाड़ी चलाने पर छोटे वाहन 5 और बड़े वाहन पर 10 हज़ार तक का जुर्माना, बिना बीमा के गाड़ी चलाने पर 3 हजार, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने पर 2500 का जुर्माना लगेगा। प्रतिबंधित इलाके में हॉर्न बजाने या कानफोडू साइलेंसर के इस्तेमाल पर 2 हजार, शारीरिक रूप से अनफिट व्यक्तियों द्वारा गाड़ी चलाने पर 2000 तक, वायु और ध्वनि प्रदूषण करने वाले वाहनों पर 10 तक, वाहन निर्माण के स्टैंडर्ड पैमाने ना अपनाने पर 10 हजार का जुर्माना लगेगा।

दिनेश उपाध्याय, याचिकाकर्ता के वकील

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