New PF Withdrawal Rule Budget 2023 : अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत भविष्य निधि के सदस्य हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है. केंद्र की मोदी सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से पैसा निकालने के नियमों में बदलाव किया है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 में प्रोविडेंट फंड से निकासी को लेकर टैक्स से जुड़े नियमों में बदलाव किया है.

अब 20% होगा टीडीएस

अगर आप अपने पीएफ खाते से पैसा निकालने जा रहे हैं तो अब आपको 30 फीसदी की जगह 20 फीसदी टीडीएस देना होगा. पैन कार्ड आपके खाते से जुड़ा है या नहीं, यह दोनों ही मामलों में लागू होगा. ईपीएफओ से जुड़ा यह नया नियम 1 अप्रैल 2023 से पूरे देश में लागू हो जाएगा. अगर आप 1 अप्रैल 2023 से पहले ईपीएफ से निकासी करते हैं तो आपको पहले की तरह टीडीएस देना होगा.

टीडीएस 5 साल के बाद लागू नहीं होता है

अगर कोई खाताधारक 5 साल के अंदर पैसा निकालता है तो उसे टीडीएस देना होता है. वहीं, 5 साल बाद पैसा निकालने पर कोई टीडीएस नहीं लगेगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में जानकारी दी थी कि टीडीएस के लिए कम से कम 10,000 रुपये की सीमा को भी हटा दिया गया है, जबकि यह नियम लॉटरी के मामले में लागू होगा. यानी एक वित्तीय वर्ष में कुल 10 हजार रुपये तक टीडीएस नहीं काटा जाएगा, लेकिन उसके बाद जरूर काटा जाएगा.

एक नजर में समझिए इससे जुड़ी अहम बातें

अगर किसी का पैन कार्ड ईपीएफओ के रिकॉर्ड में अपडेट नहीं है तो उसे 30 फीसदी टीडीएस देना होता है, लेकिन अब इसे घटाकर 20 फीसदी कर दिया गया है. अगर कोई व्यक्ति ईपीएफओ खाता खोलने के 5 साल के भीतर पैसा निकालता है तो उसे टीडीएस देना होगा. अगर आप 50,000 रुपये से अधिक की राशि निकालते हैं और आपके पास पैन कार्ड है, तो 10% टीडीएस लागू होगा. अगर आपके पास पैन नहीं है तो अब 20 फीसदी देना होगा.