नई दिल्ली . दिल्ली में उम्र पूरी कर चुके वाहनों को विंटेज कारों की तरह घर में रख सकेंगे, लेकिन उसकी जानकारी सरकार को देनी होगी.
सरकार के पास लगातार मांग आ रही थी कि उन्हें अपने वाहनों से लगाव है. उनसे उनकी यादें जुड़ी हैं, इसलिए वह उम्र पूरी करने के बाद भी उसे रखना चाहते हैं. इसे देखते हुए सरकार ने तय किया है ऐसे वाहनों को विटेंज कार नीति के तहत रखने की मंजूरी मिलेगी. हालांकि, केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम के तहत 50 साल पुराने वाहनों को ही विटेंज कार माना जाता है, परंतु दिल्ली में कुछ शर्तों के साथ इससे राहत दी जा सकती है.
जैसे उसका पुन पंजीकरण कराना होगा. उसे सड़क पर किसी भी तरह से निजी या व्यावसायिक तौर पर नहीं चला सकेंगे. वाहन के लिए निजी पार्किंग होनी चाहिए. उसे शेयरिंग पार्किंग में पार्क नहीं किया जा सकेगा. मंजूरी देने से पहले परिवहन विभाग जांच करेगा कि ऐसे वाहन मालिक के पास निजी पार्किंग है या नहीं. इसके अलावा जब भी उस वाहन को सर्विस के लिए या किसी अन्य काम के लिए बाहर ले जाना होगा तो उसकी सूचना भी दिल्ली परिवहन विभाग को देनी होगी.