राकेश चतर्वेदी, भोपाल। मध्यप्रदेश में स्कूलों में बच्चों के बढ़ते बस्तों का वजन के लिए नई पॉलिसी लागू हो गई है। स्कूल बैग पॉलिसी नए सिरे से लागू होने के बाद अब पांचवी क्लास तक के बच्चों के बैग का वजन कम हुआ है। इसी तरह प्राइमरी स्कूल के बच्चों के बैग का वजन ढाई किलो से ज्यादा नहीं होगा।
इस कक्षा तक के बच्चों के लिए 1.6 किग्रा से 2.5 किग्रा वजन तय किया गया है। खास बात यह है कि अब दूसरी क्लास तक के बच्चों को होमवर्क नहीं मिलेगा। नई पॉलिसी लागू होने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने साल 2019 के आदेश को रद्द कर दिया है।
इसी तरह 9वीं और 10वीं के बच्चों के बस्ते का वजन 4.5 किलोग्राम तक होगा। सभी स्कूलों को नोटिस बोर्ड पर बस्ते के वजन का चार्ट लगाना अनिवार्य होगा। कम्प्यूटर, नैतिक शिक्षा, सामान्य ज्ञान की कक्षाएं बिना पुस्तकों के होंगे। सप्ताह में 1 दिन बच्चों को बिना बैग के स्कूल बुलाना होगा।
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मप्र के सभी स्कूलों पर नियम लागू होगा। स्कूल बैक पाॅलिसी 2020 जारी
पहली कक्षा- 1.6-2.2 किग्रा
दूसरी कक्षा- 1.6-2.2 किग्रा
तीसरी कक्षा- 1.7-2.5 किग्रा
चैथी कक्षा- 1.7-2.5 किग्रा
पांचवीं कक्षा- 1.7-2.5 किग्रा
छठवीं कक्षा- 2-3 किग्रा
सातवीं कक्षा- 2-3 किग्रा
आठवीं कक्षा- 2.5-4 किग्रा
नौवीं कक्षा- 2.5-4 किग्रा
दसवीं कक्षा- 2.5-4.5
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