नितिन नामदेव, रायपुर. छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है. विद्युत विनियामक आयोग छत्तीसगढ़ ने इस बार घरेलू, कृषि और लघु उद्योगों की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया है. तीनों श्रेणियों के विद्युत दरों में इस साल कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है.

साल 2023-24 में विद्युत दरों को लेकर प्रेसवार्ता में विद्युत विनियामक आयोग छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष हेमंत वर्मा ने कहा, उच्च ताप वाले स्टील उद्योगों की दरों में 25 पैसे की बढ़ोतरी की गई है. 220 ज्ञट और 132 ज्ञट सप्लाई में 25 पैसे की वृद्धि की गई है. लघु और बड़े उद्योग को मिलने वाली छूट भी बरकरार रहेगी. ऑक्सीजन प्लांट को दी गई 10 प्रतिशत छूट वापस ली गई है. ग्रामीण औद्योगिक पार्क को निम्न श्रेणी में रखकर राहत दी गई है.

इसी तरह गैर सब्सिडी वाले कृषि बिजली पंप वाले उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार में 20 प्रतिशत छूट जारी रहेगी. खेतों में लगे बिजली पंप और खेतों की रखवाली के प्रयोजनार्थ पंप कनेक्शन के अंतर्गत वर्तमान में पंप के समीप 100 वॉट के भार उपयोग की सुविधा प्रभावशील है. किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा 100 वॉट तक लाइट व पंखे की स्वीकृति जारी रखी गई है. हालांकि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों, बस्तर व दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, सरगुजा व उत्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण में संचालित अस्पताल, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए प्रचलित बिजली की दर में ऊर्जा प्रभार में दी जा रही 7 प्रतिशत की छूट को घटाकर 5 प्रतिशत की गई है.

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