कुमार इंदर,जबलपुर। मध्यप्रदेश के जबलपुर में बाप बेटे की 14 मार्च की दरमियानी रात जघन्य हत्याकांड मामले में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। 5 महीने पहले भी फरार बेटी ने आरोपी का साथ दिया था। कोर्ट में अपने पिता के खिलाफ बयान देकर आरोपी को जमानत दिलाई थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है।

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दरअसल 5 महीने पहले भी फरार लड़की अपने प्रेमी को बचाने के लिए आपने पिता के खिलाफ ही बयान दे चुकी है, या इसे यूं कहे की लड़की ने भरी कोर्ट में अपने पिता को ही झूठा साबित कर दिया था। लड़की ने कोर्ट में गवाही दी थी कि वह आरोपी मुकुल के साथ जबरदस्ती नहीं बल्कि अपनी सहमति से घर से भागी थी। यही नहीं उसका यह भी कहना है कि उसने आरोपी के साथ अपनी सहमति और रजामंदी के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। इसमें मुकुल ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी और लड़की के इसी बयान के आधार पर हाईकोर्ट ने लड़की के बयान को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मानकर 50 हजार के निजी मुचलके पर आरोपी को उस वक्त जमानत दे दी थी।

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पुरा माजरा है क्या
दरअसल 29 सितंबर साल 2023 को लड़की के दिवंगत पिता राजकुमार विश्वकर्मा ने जबलपुर के सिविल लाइन थाने में यह शिकायत की थी कि उनकी नाबालिग बेटी काया विश्वकर्मा को पड़ोस में रहने वाले मुकुल सिंह ने अपराह्न कर उसके साथ दुष्कर्म किया है। जिसके बाद सिविल थाना पुलिस ने पिता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर न केवल आरोपी को ढूंढ निकाला बल्कि उसे सलाखों के पीछे भी भेज दिया।

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लेकिन यह बात लड़की को इतनी नागवारा गुजरी की अपने पिता के खिलाफ जाने का फैसला कर लिया और जब कोर्ट में गवाही देने की बारी आई तो लड़की ने साफ कह दिया की मुकुल ने उसे भगाकर नहीं ले गया बल्कि वह मुकुल के साथ अपनी राजा बंदी से गई थी। और इस तरह लड़की ने अपने पिता को कोर्ट में छूटा बनाते हुए आरोपी का साथ दिया।

इन धाराओं के तहत आरोपी के खिलाफ हुई थी FIR
सितंबर 2023 में मृतक राजकुमार ने अपने पड़ोसी हुकुम सिंह पर अपनी नाबालिग बेटी को भागने और उसके साथ दुष्कर्म करने की शिकायत की थी, जिसके बाद सिविल लाइन थाना ने आरोपी मुकुल सिंह के खिलाफ धारा 363, 366, 376,(2)(n),376(3), IPC 5l/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला कायम कर आरोपी को जेल भेज दिया था।

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