वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का नया रोस्टर जारी किया गया है, जो 9 जून से प्रभावी होगा. मुख्य न्यायाधीश समेत चार डिवीजन बेंच गठित किए गए हैं, जो विभिन्न प्रकार के मामलों की सुनवाई करेंगे.


नए रोस्टर के तहत सभी रिट, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL), टैक्स, आपराधिक और सिविल अपीलें डिवीजन बेंच (DB) को सौंपी गई हैं. इसके अलावा 14 सिंगल बेंच को धारावार और वर्षवार केस सौंपे गए हैं. विशेष प्रकार के मामलों जैसे POCSO, SC-ST एक्ट और याचिकाएं विशेष पीठ को आवंटित की गई है. मुख्य न्यायाधीश ने इस नए रोस्टर का आदेश जारी किया है, जो अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा.




- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें