दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। अब उम्मीदवारों को नामांकन के समय एक लाख रुपये का बॉन्ड जमा नहीं करना होगा। इसकी जगह उन्हें एक गारंटर पेश करना होगा, जो नियमों का उल्लंघन होने पर जुर्माना भरने की जिम्मेदारी लेगा। इस नई व्यवस्था की जानकारी विश्वविद्यालय के मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. राज किशोर शर्मा ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी।

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हलफनामा अनिवार्य, गारंटर कोई भी बन सकता है

मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. राज किशोर शर्मा ने बताया कि अदालत में छात्रों ने बॉन्ड भरने में असमर्थता जताई थी और हलफनामे का विकल्प सुझाया था। इसी सुझाव पर विचार के बाद यह नई व्यवस्था लागू की गई है। उन्होंने कहा कि गारंटर केवल अभिभावक ही नहीं, बल्कि कोई मित्र या सहपाठी भी हो सकता है, जो इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार हो।

उल्लंघन पर अनुपातिक जुर्माना

प्रो. शर्मा ने स्पष्ट किया कि नियम तोड़ने पर जुर्माने की राशि तयशुदा नहीं होगी। गलती की गंभीरता के अनुसार यह ₹10,000 से लेकर ₹20,000 तक हो सकती है। उन्होंने भरोसा जताया कि इस बार का चुनाव न सिर्फ पारदर्शी बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी होगा और लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुरूप संपन्न कराया जाएगा।

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ऑनलाइन शिकायत प्रणाली शुरू

विरूपण (दीवारों या सतहों पर पोस्टर लगाने और लिखने) पर रोक लगाने के लिए विश्वविद्यालय ने नया ऑनलाइन फॉर्म भी जारी किया है। इसके जरिए विद्यार्थी और आम लोग शिकायत दर्ज कर सकेंगे। इन शिकायतों की जांच उच्चस्तरीय समिति करेगी।

पोस्टर नियमों में सख्ती

प्रशासन ने चुनाव प्रचार के लिए भी सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवारों को केवल हस्तनिर्मित पोस्टर लगाने की अनुमति होगी और उन्हें भी केवल तयशुदा दीवारों पर ही लगाया जा सकेगा। किसी भी अवैध पोस्टर या विरूपण की शिकायत ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कराई जा सकती है, जिसकी जांच उच्चस्तरीय समिति करेगी। उल्लंघन की स्थिति में कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।

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निगरानी के लिए विशेष टीम

चुनाव की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए डूसू चुनाव समिति, अनुशासन समिति, प्रॉक्टोरियल बोर्ड, दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियां मिलकर निगरानी करेंगी। सोमवार से निरीक्षकों की टीम कॉलेज परिसरों और आसपास के इलाकों का दौरा करेगी ताकि नियमों का उल्लंघन तुरंत रोका जा सके।

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18 सितंबर को मतदान, अगले दिन नतीजे

नामांकन पत्र दाखिल करने की आख़िरी तारीख: 10 सितंबर (शाम 3 बजे तक)

नाम वापस लेने की आख़िरी तारीख: 11 सितंबर (दोपहर 12 बजे तक)

मतदान: 18 सितंबर सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 7:30 बजे तक

मतगणना: 19 सितंबर सुबह से शुरू होगी

विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि ये बदलाव चुनाव को स्वच्छ, पारदर्शी और पर्यावरण-अनुकूल बनाने के लिए किए गए हैं, ताकि प्रक्रिया पूरी तरह लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुरूप हो।

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