रांची। झारखंड सरकार ने गाड़ियों की गति सीमा को लेकर नये नियम लागू कर दिये हैं। सड़क सुरक्षा और आम लोगों की सहूलियत के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग प्रकार के वाहनों के लिए स्पीड लिमिट तय की गयी है। स्कूल-अस्पताल के समीप मोटरसाइकिल, ऑटोरिक्शा, कार और अन्य भारी वाहनों की स्पीड 25किलोमीटर से अधिक नहीं होगी। नगर निगम के अधीन आनेवाले क्षेत्रों में स्कूटर-मोटरसाइकिल की अधिकतम गति 60 किमी हो सकती है। नेशनल हाइवे पर दोपहिया वाहन 80,स्टेट हाइवे पर 40 से 60 और अन्य सड़कों पर 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से ही चलाये जा सकेंगे। इसी तरह नगर निगम क्षेत्र में कार की अधिकतम गति सीमा 70 किमी होगी, जबकि नेशनल हाइवे पर85, स्टेट हाइवे पर 80 अन्य सड़कों पर अधिकतम रफ्तार 70 किमी प्रतिघंटा हो सकती है। यात्री बसकी रफ्तार नेशनल हाइवे पर भी 65 किलोमीटर प्रतिघंटा से अधिक नहीं हो सकती है।
गति सीमा के नये नियमों पर राज्यपाल की मंजूरी के बाद राज्य के परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अगर कोई वाहनअधिकतम गति सीमा का पांच फीसदी तक अतिक्रमण करता है तो मोटर यान अधिनियम के तहत इसपर संज्ञान नहीं लिया जायेगा, लेकिन स्पीड इससे ज्यादा पायी गयीतो जुमार्ना के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई हो सकती है।नये नियमों के अनुसार ट्रांसपोटिर्ंग और कृषि संबंधी कार्यों के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले वाहनों के लिए भी गति सीमा निर्धारित की गयी है।
सड़क सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ने अब हादसों के कारणों और नतीजों के विश्लेषण के लिए मोबाइल ऐप और वेब एप्लीकेशन भी बनाया है। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस (आईएआरडी) नामक ऐप पर एक जनवरी पर झारखंड की राजधानी रांची में काम शुरू कर दिया गया है। इस ऐप के जरिए दुर्घटनास्थल से ही दुर्घटना का ब्योरा, तस्वीरें और विभिन्न बिंदुओं से जुड़ी जानकारी अपलोड की जा रही है। बताया गया है कि इससे दुर्घटनाओं के कारणों का वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण हो सकेगा और हादसों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।