दिल्ली. अगर आप समझते हैं कि 1 अप्रैल को लोगों को मूर्ख ही बनाया जाता है तो आप गलत हैं. लोगों को मूर्ख बनाने के बजाय अगर अपनी जानकारी अपग्रेड करने में ध्यान देंगे तो आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा. लल्लूराम डॉट कॉम आपको बता रहे हैं कि कौन-कौन से नियम 1 अप्रैल से बदल जाएंगे और उनका आपकी सेहत पर कितना असर पड़ेगा.

रेलवे विकल्प स्कीम

1 अप्रैल से भारतीय रेल में यात्रा करने वाले यात्री जिनका कि टिकट वेटिंग में है वे भी देश की प्रीमियम ट्रेनों राजधानी औऱ शताब्दी में सफर का आनंद ले सकेंगे. अगर उन्होने सेम डेस्टीनेशन के लिए किसी दूसरी मेल या एक्सप्रेस ट्रेन में टिकट बुक कराया है तो. फिलहाल ये सुविधा आनलाइन टिकट बुक कराने वालों के लिए होगी, जिसे बाद में टिकट काउंटर से टिकट बुक कराने वालों के लिए भी लांच कर दिया जाएगा.

रेलवे विकल्प स्कीम में वेटलिस्टेड पैसेंजर अगर बुकिंग के दौरान अगली ट्रेन में कंफर्म टिकट का आप्शन रखते हैं तो उन्हें अगली जो भी ट्रेन उस डेस्टीनेशन में जा रही होगी उसमें कंफर्म सीट एलाट कर दी जाएगी. इसके लिए न तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा और न ही किसी तरह का रिफंड किया जाएगा. विकल्प स्कीम की खास बात ये है कि इसमें राजधानी, शताब्दी और हमसफर जैसी प्रीमियम ट्रेनों में भी अगर सीट्स खाली हैं तो पैसेंजर को बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के आवंटित कर दी जाएंगी. बस इसके लिए पैसेंजर को विकल्प स्कीम का चयन करना पड़ेगा. तो मुस्कुराइए कि 1 अप्रैल से रेलवे आपको ये सुविधा दे रहा है.

एसबीआई का झटका

एसबीआई ने कस्टमर के अकाउंट में तयशुदा मिनिमम बैलेंस न होने पर तगड़ी पेनाल्टी ठोंकने का फैसला लिया है. ये फैसला 1 अप्रैल से लागू होगा. ये पेनाल्टी 20 रुपये से लेकर 100 रुपये तक हो सकती है. अगर आपका करंट अकाउंट है तो करंट काफी तेज लगेगा. 500 रुपये तक की पेनाल्टी लग सकती है. इसके साथ ही एसबीआई ने पैसा विदड्राल करने पर भी बंदिशें लगा दी हैं. एक लिमिट के बाद पैसा निकालने पर आपको चार्ज देना पड़ेगा. कुछ प्राइवेट बैंकों जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक ने हर ट्रांजैक्शन पर 150 रुपये का मिनिमम अमाउंट लेना शुरु कर दिया है. यदि आपकी तय ट्रांजैक्शन्स की सीमा पार होती है.

वाहनों के लिए नए प्रदूषण मानक

1 अप्रैल 2018 से बीएस-4 नार्म पूरे देश के वाहनों के लिए लागू हो जाएंगे. आटोमोबाइल इंडस्ट्री ने इस बारे में कमर कस ली है.

कैश ट्रांजैक्शन लिमिट

सरकार ने तय किया है कि 1 अप्रैल 2018 से कैश ट्रांजैक्शन की सीमा 2 लाख रुपये होगी. यानि कि आप 2 लाख रुपये तक का कैश ट्रांजैक्शन कर सकेंगे.

इनकम टैक्स के नए नियम

अब 1 अप्रैल से 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय पर आपको सिर्फ 5 प्रतिशत टैक्स देना होगा. सेक्शन 87 ए के तहत मिलने वाली रिबेट भी 5000 से घटकर 2500 हो जाएगी. 50 लाख रुपये से 1 करोड़ तक की आय पर दस फीसदी का सरचार्ज लगाया जाएगा. अब 5 लाख तक की इनकम वालों के लिए सिर्फ एक पेज का सिंपल फार्म टैक्स रिटर्न भरने के लिए इस्तेमाल होगा. इसके साथ ही पैन कार्ड के साथ आधार नंबर का होना अनिवार्य होगा अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे.