New Rules From 1st October: 1अक्टूबर से आप बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र का इस्तेमाल सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर कर पाएंगे. आप इस बर्थ सर्टिफिकेट को स्कूल-कॉलेज, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, मतदाता सूची तैयार कराने, आधार संख्या, विवाह पंजीकरण और सरकारी नौकरी के लिए सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर पाएंगे.

इसका सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट डिजिटल रूप से भी मिल पाएगा. अभी इसकी हार्ड कॉपी ही मिल पाती है. इसके लिए भी कई-कई दिनों तक दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं.

1 अक्टूबर से केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद इसका उपयोग सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा. आप इस दस्तावेज का प्रयोग कर शैक्षिक प्रवेश, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन, और पासपोर्ट प्राप्त करने में आसानी हो जाएगी. इस अधिनियम के लागू होने से जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करना आसान हो जाएगा, जिससे नागरिकों को इन सेवाओं तक पहुंचने में मदद मिलेगी.

बर्थ सर्टिफिकेट गुम गया है, क्या करें? (New Rules From 1st October)

यदि आपका जन्म प्रमाण पत्र खो गया है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. आप आसानी से एक नया प्राप्त कर सकते हैं. आप इन तरीकों का पालन कर दोबारा नया प्राप्त कर सकते हैं- अपने जन्म स्थान के स्थानीय महत्वपूर्ण रिकॉर्ड कार्यालय से संपर्क करें.एक आवेदन पत्र भरें और आवश्यक दस्तावेज जमा करें.आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

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