दिल्ली. टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1 फरवरी 2019 से DTH व केबल नेटवर्क नियमों में बदलाव किया है, जो लागू हो चुका है. ट्राई का कहना था कि इससे केबल टीवी व DTH ग्राहकों को न सिर्फ सस्‍ता केबल मिलेगा बल्कि अपनी पसंद के चैनल चुनने की छूट भी मिलेगी. हालांकि रेटिंग एजेंसी CRISIL की रिपोर्ट में कुछ और ही दावा किया गया है. उसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि नए नियम आने से ग्राहकों का बिल कम नहीं होगा.

ट्राई के DTH नियम बदलने से ग्राहकों का मंथली बिल बढ़ेगा. मसलन अगर ग्राहक फ्री टू एयर के साथ-साथ टॉप 10 चैनल चुनता है तो उसका बिल अपने आप बढ़ जाएगा. क्रिसिल के सीनियर डायरेक्‍टर सचिन गुप्‍ता ने कहा कि हमारा आकलन दर्शाता है कि अब कैसे ग्राहक का DTH या केबल टीवी बिल बढ़ेगा. अगर मौजूदा कीमतों के आधार पर गणना करें तो जिन ग्राहकों का मौजूदा बिल 230 से 240 रुपए प्रति महीना है, वह नई व्‍यवस्‍था से 25% बढ़कर 300 रुपए महीना तक चला जाएगा.

ट्राई के नियम बदलने से सिर्फ उन्‍हीं ग्राहकों को फायदा होगा जो सिर्फ टॉप 5 चैनल ही अपने बकेट में चुनेंगे. हालांकि ट्राई ने नए नियम लागू करते वक्‍त साफ किया था कि किसी भी चैनल की कीमत 19 रुपए से अधिक नहीं हो सकती.

इससे पहले दूरसंचार नियामक ने ऐलान किया था कि अगर TV कनेक्‍शन में दिक्‍कत आ रही है तो कॉल सेंटर का प्रावधान होना चाहिए ताकि ग्राहक अपनी शिकायत दर्ज करा सके. साथ ही यह भी निर्देशित किया कि अगर केबल ऑपरेटर और DTH सर्विस प्रोवाइडर शिकायत को 72 घंटे में दुरुस्‍त नहीं कर पाएंगे तो उन्‍हें सर्विस फ्री में देनी हागी.