रायपुर। राजधानी के बहुचर्चित न्यू स्वागत विहार मामले में भूमि स्वामियों को बड़ी राहत भरी खबर मिली है. बुधवार को हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सभी भूमि स्वामियों को उनकी जमीन देने का आदेश दिया. साथ ही जमीन न देने की स्थिति में उन्हें उसकी कीमत अदा करने के आदेश बिल्डर को दिए हैं.

गौरतलब है कि राजधानी में स्थित बिल्डर संजय वाजपेयी कंपनी के न्यू स्वागत विहार में लगभग साढ़े 3 हजार लोगों ने भूखण्ड लिए थे. इस कालोनी में कुछ भूखण्ड को विवादित बताकर ले आउट को निरस्त कर दिया गया था. जिसके खिलाफ प्रभावित लोगों ने न्यू स्वागत विहार भूमि स्वामी कल्याण समिति बनाकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिस पर हाईकोर्ट ने भूमि स्वामियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बिल्डर संजय वाजपेयी कंपनी को आदेश दिया कि डिस्पुट को सेटल कर विवादित भूमि के बदले दूसरी भूमि आवंटित करे. जमीन न देने की स्थिति में भूमि का मूल्य चुकाने का आदेश भी दिया है.

न्यू स्वागत विहार भू स्वामी कल्याण समिति के अनिल राव ने बताया  कि न्यायालय ने निरस्त ले आउट को पास करने के साथ ही विवादित भूमि के बदले दूसरी भूमि देने या भूमि का मूल्य चुकाने का आदेश दिया है. न्यू स्वागत विहार भू स्वामी कल्याण समिति ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए जयस्तंभ चौक पर जमकर आतिशबाजी की.