तिहाड़ जेल प्रशासन ने कैदियों की रिहाई प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। अब जेल से रिहा होने वाले कैदियों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यह व्यवस्था उन कैदियों पर लागू होगी जो पैरोल, फरलो या अंतरिम जमानत पर रिहा किए जाते हैं। उन्हें रिहाई के समय ही यह बता दिया जाएगा कि उन्हें कब वापस सरेंडर करना है। यह कदम दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद उठाया गया है। अदालत ने कहा था कि कैदियों को समय पर जानकारी मिलनी चाहिए ताकि वे देरी से सरेंडर करने के कारण अतिरिक्त दंड से बच सकें। अब तक कैदियों के देरी से लौटने पर उनकी सजा बढ़ा दी जाती थी। अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से कैदियों को कानूनी दिक़्क़तों से राहत मिलेगी और जेल प्रशासन पर भी अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा।
नई व्यवस्था के तहत जेल अधीक्षक की जिम्मेदारी होगी कि सभी कैदियों को समय पर पूरी जानकारी दी जाए। दिल्ली कारागार नियम, 2018 के नियम 1236 के अनुसार, अधीक्षक को यह सुनिश्चित करना होगा कि हर कैदी को लिखित और मौखिक दोनों तरह से सरेंडर से जुड़ी जानकारी मिले। इसके साथ ही इसका रिकॉर्ड बनाए रखना और कैदी से रसीद लेना भी अनिवार्य होगा।
इसलिए यह कदम उठाया
जेल अधिकारियों के अनुसार, बड़ी संख्या में कैदी कम पढ़े-लिखे या अनपढ़ होते हैं, जिन्हें सरेंडर की सही तारीख की जानकारी नहीं मिल पाती। ऐसे कैदियों को समय पर लौटने में देरी होने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ती है, उनके खिलाफ वॉरंट जारी होने या गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई होती है और भविष्य में पैरोल मिलने की संभावना भी कम हो जाती है। नई व्यवस्था के लागू होने के बाद उम्मीद है कि अब कैदी समय पर लौटेंगे और पैरोल जंप जैसी समस्याओं से बचा जा सकेगा। जेल प्रशासन का कहना है कि इस पहल से रिहाई प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और जिम्मेदार बनेगी।
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अभी नहीं है ऐसा कोई भी नियम
तिहाड़ जेल प्रशासन ने कैदियों की रिहाई प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। अब पैरोल, फरलो या अंतरिम जमानत पर रिहा होने वाले कैदियों को रिहाई के साथ प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसमें उनकी सरेंडर करने की सटीक तारीख दर्ज होगी।
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