New Tax Slab: देश का बजट-2024 (Budget 2024) आ चुका है। निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने इस बजट में इनकम टैक्स को लेकर बड़ी राहत देने का दावा किया है। सीतारमण ने बजट पेश करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि ये बजट सैलरीड क्लास के लिए अच्छा है। वित्त मंत्री के मुताबिक सरकार ने न्‍यू टैक्‍स रिजीम (New Tax Regime) के तहत बड़ी छूट का ऐलान कियाा है। स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन (Standard Deduction) को बढ़ाकर 50,000 से 75,000 रुपये कर दिया है। वहीं टैक्‍स स्‍लैब को भी बदल दिया है। हालांकि आंकड़ों के इस बाजीगरी में आम लोग फंसे हुए हैं।

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दरअसल स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन में बदलाव के बाद अब न्‍यू टैक्‍स रिजीम (New Tax Regime) के तहत 7.75 लाख सालाना कमाई करने वालों को एक रुपया भी इनकम टैक्‍स (Income Tax) नहीं देना होगा। वहीं अगर आपकी आय 10 लाख रुपये है तो आइए जानते हैं तो भी आप अपनी पूरी कमाई पर टैक्‍स बचा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे आप अपनी पूरी कमाई पर टैक्‍स बचा सकते हैं और एक भी रुपया टैक्‍स नहीं देना पड़ेगा।

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अगर आप 10 लाख रुपये की कमाई पर पूरा पैसा बचाना चाहते हैं तो आपको न्‍यू टैक्‍स रिजीम छोड़कर पुरानी कर व्‍यवस्‍था (Old Tax Regime) का विकल्‍प चुनना होगा, जिसमें कई तरह की छूट को क्‍लेम करना होगा। हालांकि अगर आप टैक्‍स छूट का दावा नहीं करते हैं तो ओल्‍ड टैक्‍स रिजीम के तहत टैक्‍स स्‍लैब के मुताबिक, 20 प्रतिशत का टैक्‍स देना होगा। अगर आप टैक्‍स छूट क्‍लेम करते हैं तो 10 लाख की कमाई पर पूरा टैक्‍स बचा सकते हैं।

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ओल्ड टैक्स रिजीम में कैसे बचा सकते हैं टैक्‍स? 

  • ओल्‍ड टैक्‍स रिजीम के तहत स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन के तौर पर 50 हजार रुपये तक की छूट मिलती है. ऐसे में अब 9.50 लाख रुपये पर टैक्‍स लगेगा। 
  • PPF, EPF, ELSS, NSC जैसी स्‍कीम में निवेश करके आयकर की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये की टैक्‍स सेविंग कर सकते हैं. अब 8 लाख रुपये पर टैक्‍स देना होगा।
  • नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में सालाना 50,000 रुपये तक निवेश करते हैं तो सेक्शन 80CCD (1B) के तहत आपको एक्‍स्‍ट्रा 50 हजार रुपये Tax छूट दी जाती है. अब 50 हजार रुपये और घटा दें तो 7.50 लाख रुपये पर टैक्‍स लगेगा।
  • वहीं होम लोन भी लिया है तो इसके ब्याज पर इनकम टैक्स के सेक्शन 24B के तहत 2 लाख रुपये तक की सेविंग कर सकते हैं. 7.50 लाख रुपये में से 2 लाख और घटा दें तो कुल टैक्‍स इनकम का दायरा 5.50 लाख रुपये हो जाएगा।
  • इनकम टैक्स के सेक्शन 80D के तहत मेडिकल पॉलिसी लेकर आप 25 हजार रुपये तक टैक्स बचा सकते हैं. इस हेल्थ इंश्योरेंस में आपका, आपकी पत्नी और बच्चों का नाम होना चाहिए. इसके अलावा अगर आपके माता-पिता के नाम पर हेल्थ इंश्योरेंस खरीदकर 50,000 रुपये तक की एक्‍स्‍ट्रा छूट पा सकते हैं।
  • ऐसे में 5.50 लाख में से 75 हजार माइनस करें तो 4.75 लाख पर कुल टैक्‍स देनदारी होगी, जो 5 लाख रुपये ओल्‍ड टैक्‍स रिजीम दायरे के नीचे होगी। इसका मतलब है कि आपको 10 लाख की सालाना कमाई पर एक भी रुपये का टैक्‍स नहीं देना होगा।

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न्‍यू टैक्‍स रिजीम में 10 लाख की कमाई पर कितना देना होगा टैक्‍स
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्‍यू टैक्‍स रिजीम में टैक्‍स स्‍लैब में बदलाव किया है और स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन बढ़ा दिया है। फिर भी 10 लाख की कमाई पर आपको टैक्‍स देना ही पड़ेगा। न्‍यू टैक्‍स रिजीम के तहत निवेश करके आप टैक्‍स छूट का लाभ नहीं ले सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं अगर आपकी कमाई 10 लाख रुपये सालाना है और आप न्‍यू टैक्‍स रिजीम चुनते हैं तो कितना टैक्‍स देना होगा? 

 न्‍यू टैक्‍स रिजीम  रिवाइज्‍ड न्‍यू टैक्‍स रिजीमटैक्‍स बेनिफिट 
 इनकम 10,00000 रुपये 10,00000 रुपये 
 स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन 50,000 रुपये 75,000 रुपये  
 टैक्‍सेबल इनकम 950,000 रुपये 925,000 रुपये 
 कुल टैक्‍स 52,500 रुपये 42,500 रुपये 10,000 रुपये 

ऊपर दिए गए न्‍यू टैक्‍स रिजीम में बदलाव से स्‍पष्‍ट है कि अगर किसी की सालाना इनकम 10 लाख रुपये है और उसने न्‍यू टैक्‍स रिजीम का ऑप्शन चुना है तो उसे 50 हजार की जगह 75000 रुपये का स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन मिलेगा। यानी कुल टैक्‍सेबल इनकम 9 लाख 25 हजार रुपये होगी और 52,500 रुपये की जगह सिर्फ 42,500 रुपये टैक्‍स पेमेंट करना होगा. इसका मतलब है कि न्‍यू टैक्‍स रिजीम में अब 10 लाख सालाना कमाने वाले 10 हजार रुपये और बचा सकेंगे।

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2020 में पहली बार पेश हुआ था न्यू टैक्स स्लैब

साल 2020 में भारत सरकार ने पहली बार न्यू टैक्स स्लैब पेश किया था, जो अधिकतर टैक्सपेयर्स को पसंद नहीं आया था। इसमें पिछले साल यानी साल 2023 में बदलाव किया गया था। पहले 6 टैक्स स्लैब थे, जिसे बदलकर 5 टैक्स स्लैब कर दिया गया था। उसके बाद भी करीब 25 फीसदी इनकम टैक्सपेयर्स ने ही न्यू टैक्स स्लैब को अपनाया था। अब एक बार फिर इसमें बदलाव किया गया है। नई टैक्स व्यवस्था के तहत बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट 3 लाख रुपये कर दी गई है। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया है, हालांकि इसके 1 लाख करने की उम्मीद जताई जा रही थी। इसका फायदा सैलरीड क्लास को होगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने फैमिली पेंशन पर भी डिडक्शन को बढ़ाया है इसे 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दिया है। इससे 4 करोड़ सैलरीड कर्मचारी और पेंशनर्स को फायदा होगा। फैमिली पेंशन डिडक्शन पर 4 करोड़ वेतनभोगियों को फायदा देने का आंकड़ा सरकार ने बजट में दिया है।

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नए टैक्स स्लैब के जरिए सरकार ने खींची नई लाइन

कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि टैक्स में राहत मिली है लेकिन उतनी नहीं जितनी उम्मीद थी। सरकार ने निराशा और आशा के बीच की एक लाइन नए टैक्स स्लैब के जरिए खींच दी है। न्यू टैक्स रिजीम अपनाने वालों को स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर राहत दी लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम वाले बजट में खाली हाथ रहे हैं।

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