New Traffic Rule: चंडीगढ़. पंजाब में हो रहे एक्सीडेंट के होने वाली मौत की संख्य को देखते हुए हाईकोर्ट ने बच्चों को लेकर भी आदेश जारी किया है. अब बाइक में बैठे वाले बच्चों को भी हेलमेट पहनना पड़ेगा.
जारी आदेश के अनुसार दोपहिया वाहनों पर बैठे वाले बच्चों को भी सुरक्षित रखना जरूरी है. इसे ध्यान में रखकर अब पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 4 साल से ज्यादा उम्र के सभी बाइक सवारों को हेलमेट पहनना होगा. साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि हेलमेट केंद्र सरकार के मानकों के अनुरूप होना चाहिए ताकि यह सिर की सुरक्षा कर सके और दुर्घटना की स्थिति में कोई हानि न हो.
New Traffic Rule: कटेगा चालान
पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ पुलिस को आदेश दिया गया है कि बिना हेलमेट चलाने वाली महिलाओं और पीछे बैठने वालों का चालान काटा जाए. बिना हेलमेट टू-व्हीलर पर सवारी करने वाले सभी लोगों पर यह नियम सख्ती से लागू होगा, चाहे वह बाइक चला रहे हों या केवल पीछे बैठे हों. इसमें बच्चे भी शामिल हो गए हैं. अगर कोई बच्चा भी गाड़ी में बैठा है तो उसकी सुरक्षा के लिए उसे हेलमेट लगाना पड़ेगा. इसके लिए ट्रैफिक पुलिस को भी जानकारी दी है और बिना हेलमेट नजर आए वाले लोगों पर सख्ती के साथ पेश आने को कहा जा रहा है.
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