हेमंत शर्मा, इंदौर। मध्यप्रदेश के धार के ऐतिहासिक भोजशाला विवाद में अब बड़ा कानूनी मोड़ आ गया है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर खंडपीठ, कोर्ट नंबर 2 में सुनवाई के दौरान जैन समाज द्वारा दायर याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। इस मामले में सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।
धार भोजशाला से उनका भी धार्मिक संबंध
मामला WRIT PETITION (WP) 8986/2026, PIL Sakel Chand Jainism vs UOI के रूप में दर्ज किया गया है, जो 10 मार्च 2026 को रजिस्टर हुई थी। इस याचिका पर सुनवाई माननीय जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और माननीय जस्टिस राजेश कुमार गुप्ता की डिवीजन बेंच ने की। सुनवाई के दौरान जैन समाज की ओर से कोर्ट में कहा गया कि धार भोजशाला से उनका भी धार्मिक संबंध है, इसलिए चल रहे विवाद में उन्हें पक्षकार बनाया जाए और उनकी बात सुने बिना कोई अंतिम फैसला न किया जाए। कोर्ट ने याचिका को रिकॉर्ड पर लेते हुए MP शासन और ASI से जवाब मांगा और मामले को मुख्य याचिका के साथ जोड़ने के संकेत दिए।
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मामला अब त्रिकोणीय विवाद बन गया
हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि 2 अप्रैल को होने वाली अगली सुनवाई में जैन समाज की याचिका को भी मुख्य भोजशाला मामले के साथ सुना जाएगा। अगर किसी भी पक्ष को इस याचिका पर आपत्ति है तो वह अगली तारीख पर कोर्ट में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। अब तक भोजशाला विवाद में कानूनी लड़ाई सिर्फ हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच चल रही थी, लेकिन जैन समाज के आधिकारिक तौर पर सामने आने के बाद मामला अब त्रिकोणीय विवाद बन गया है, जिससे सुनवाई और ज्यादा संवेदनशील हो गई है।
विवाद की अगली दिशा क्या होगी
कानूनी जानकारों का मानना है कि अगली सुनवाई में ASI की सर्वे रिपोर्ट, पक्षकारों के दावे और आपत्तियां और जैन समाज की नई याचिका, इन तीनों पर एक साथ बहस हो सकती है, जिससे मामला निर्णायक दौर में पहुंच सकता है। धार भोजशाला विवाद पर लंबे समय से हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है और हर तारीख के साथ मामला और उलझता जा रहा है। अब सभी की नजर 2 अप्रैल की सुनवाई पर टिकी है, जहां यह तय होगा कि इस बहुचर्चित विवाद की अगली दिशा क्या होगी।

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