शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश के आम जनता से जुड़ी हुई जरूरी और बड़ी खबर सामने आई है। अब दूसरे राज्यों से गाड़ी खरीदने वाले गाड़ियों का रि-रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। रि-रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर गाड़ी की जब्ती कार्रवाई की जाएगी। वहीं ऐसे वाहन चलाते हुए पाए जाने पर 2 हजार रुपए जुर्माने की कार्रवाई भी होगी। मध्य प्रदेश में यह नियम जुलाई 2024 से शुरू होगी।
बता दें राजधानी भोपाल में बड़ी सख्या में सेकंड हैंड वाहन लाए जाते हैं, इनमें कार, छोटे मालवाहक वाहनों के अलावा मोटरसाइकिल और मोपेड(स्कूटर) भी शामिल है। अब सेकंड हैंड की गाड़ियों का टैक्स देना शासन ने अनिवार्य कर दिया है। यहां दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों से सस्ती कीमतों में गाड़ियां खरीद कर लाई जाती है। ऐसे लोग सेंकड गाडियों की खरीदी बिक्री भी करते हैं जिससे शासन को (राजस्व का) नुकसान होता है। कई लोग दूसरे राज्यों से गाड़ी लाकर सालों तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं। कई लोग दूसरे राज्यों की गाड़ियों से सालों तक चलाते भी है। ऐसे लोगों के खिलाफ अब जुलाई से सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। बिना रजिस्ट्रेशन गाड़ी चलाते पाए जाने पर जुर्माना भी वसूला जाएगा।
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