नई दिल्ली। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पटाखों की बिक्री और फोड़े जाने को लेकर नया आदेश जारी किया है. इसमें नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) के साथ उन शहरों में पटाखों की बिक्री और फोड़े जाने पर प्रतिबंद्ध लगा दिया है, जहां वायु प्रदूषण की स्थिति खराब है.
एनजीटी के इस आदेश के बाद क्रिसमस से लेकर नए साल के जश्न में अब पटाखों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा. इससे राजधानी दिल्ली के साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद सहित एनसीआर के सभी शहरों में पटाखे बेचने और खरीदने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया है.
बता दें कि एनजीटी ने कोरोना काल में पटाखे के प्रभाव परखने के लिए एक कमेटी बनाई थी. कमेटी ने पिछले सप्ताह अपनी रिपोर्ट में कहा था कि देश के जिन राज्यों में हवा बेहद खराब है, वहां पटाखे पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए. इस रिपोर्ट पर एनजीटी ने राज्यों से जवाब मांगा था.
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने हालात खराब बताते हुए कमेटी की सिफारिश पर सहमति जताई थी. इस पर एनजीटी ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद अब जाकर एनजीटी ने एनसीआर में तो पूरी तरह पटाखे पर रोक लगा दिया है. इसके अलावा अन्य कई शहर – मुंबई, वाराणसी, चंडीगढ़, जम्मू, पटना, गया सहित वायु प्रदूषण से जूझ रहे अन्य शहरों में पटाखों पर प्रतिबंध लग गया है.