शिखिल ब्यौहार, भोपाल। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (वीआईटी) विश्वविद्यालय के प्रकरण में संज्ञान लिया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) नई दिल्ली के चेयरमैन और मध्यप्रदेश शासन के प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं. आयोग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समयावधि में संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में प्रकरण में अग्रिम विधिसम्मत कार्यवाही की जाएगी.
एनएसयूआई की शिकायत पर संज्ञान
मध्यप्रदेश एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार द्वारा की गई शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मानव अधिकार आयोग ने प्रकरण दर्ज किया था. शिकायत में बताया गया था कि सीहोर जिले में संचालित VIT Bhopal University के द्वारा भ्रामक प्रस्तुतीकरण, छात्रों के अधिकारों और अन्य प्रशासनिक अनियमितताओं को लेकर विस्तृत शिकायत प्रस्तुत की गई थी. शिकायत में कहा गया था कि विश्वविद्यालय द्वारा “भोपाल” नाम का उपयोग किए जाने से अन्य राज्यों के छात्र-छात्राओं एवं अभिभावकों में भ्रम की स्थिति निर्मित होती है.
शासकीय प्राधिकारियों से जवाब तलब
साथ ही प्रवेश प्रक्रिया के दौरान भौगोलिक स्थिति को लेकर भ्रामक धारणा बनती है. NSUI द्वारा शिकायत में विश्वविद्यालय परिसर में व्यवस्थागत कमियों, मूलभूत सुविधाओं की स्थिति एवं पूर्व में सामने आए विवादों की भी शिकायत के साथ-साथ विश्वविद्यालय परिसर में संचालित कथित अवैध क्लीनिक एवं अन्य अनियमितताओं के संबंध में भी पूर्व में विस्तृत शिकायतों को भी आधार बनाया गया था. आयोग ने इन बिंदुओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित संवैधानिक एवं शासकीय प्राधिकारियों से जवाब तलब किया है.
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