बिलासपुर– एनआईए कोर्ट ने नक्सली नक्का राव उर्फ मूर्ति वेंकट को जमानत दे दी. पुलिस 90 दिन में भी चालान पेश नहीं कर सकी. नक्का उर्फ मूर्ति वेंकट को राजनांदगांव पुलिस ने नक्सलियों के मददगार के आरोप में पकड़ा था. दुर्ग आईजी जीपी सिंह ने 24 दिसंबर को नक्का राव उर्फ मूर्ति वेंकट को नक्सलियों के मददगार बताय था साथ ही प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश करने वालों से मिले होने की बता कही थी.

नक्का राव से नक्सली साहित्य और वायरलेस सेट बरामद किया था. इतने गंभीर मामले में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है. पुलिस नक्का राव के खिलाफ 90 दिन में चालान नहीं पेश कर पाई न ही कोर्ट से चालान पेश करने का समय मांगा, जिसका फायदा आरोपी को मिला. आरोपी की तरफ जमानत याचिका लगाई गई. कोर्ट ने आरोपी नक्का राव उर्फ मूर्ति वेंकट को जमानत दे दी.

आपको बता दें कि एनआईए कोर्ट में नक्सलियों के मामले की सुनवाई होती है. प्रदेश में दो एनआईए कोर्ट है. एक उत्तर के मामले व दूसरा दक्षिण के मामले को देखता है. बड़े अपराध और छोटे अपराध की श्रेणी के हिसाब से इन कोर्ट में सुनवाई होती है.

साल 2018 दिसंबर में पुलिस ने नक्सलियों के अर्बन नेटवर्क के सूत्रधार को पकड़ने का दावा किया था. पुलिस ने गिरफ्तार नक्सली के कब्जे से 8 नग नक्सली साहित्य एवं कई दस्तावेज, 1 मोबाईल, 2 मैनपेक सेट मय चार्जर (HTRF) एवं 23 नग डेटोनेटर जब्त करने का दावा किया था.