कोलकाता। कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा झटका दिया है. हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में रामनवमी के मौके पर हुई हिंसा की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से कराने का फैसला लिया है. 30 मार्च को रामनवमी के जुलूस के दौरान कई जगहों पर पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाएं हुई थी.
भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी की पीआईएल पर सुनवाई करते हुए जस्टिस टीएस शिवाग्नानम और जस्टिस हीरनमय भट्टाचार्य की बेंच ने यह फैसला सुनाया है. इससे पहले बेंच ने कहा था कि राज्य सरकार की पुलिस द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट बताती है कि यह हिंसा प्रीप्लान थी. हिंसा की घटनाओँ के बाद पुलिस ने करीब तीन दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया गया था. इन घटनाओं के पीछे आशंका जताई गई थी कि इसके पीछे राजनीतिक कनेक्शन है.
भाजपा-टीएमसी ने एक-दूसरे पर लगाए थे आरोप
हाई कोर्ट से एनआईए जांच का आदेश होना ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. रामनवमी हिंसा के बाद भाजपा और टीएमसी एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे थे. मुख्यमंत्री बनर्जी ने पहले भी कहा था कि मुस्लिम इलाकों में जुलूस निकालने से बचा जाए. घटना के बाद भाजपा की लॉकेट चटर्जी ने कहा था कि ममता बनर्जी को गृह मंत्री के पदभार से इस्तीफा दे देना चाहिए.
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