दिलशाद अहमद, सूरजपुर। कोरोनो के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने कड़ाई शुरू कर दी है. इस कड़ी में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है. इसके अलावा अनेक पाबंदियां लगाई गई हैं.

कलेक्टर रणबीर शर्मा ने प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते आदेश पारित किया है, जिसमें अत्यावश्यक कार्य से घर से बाहर निकलेंगे और  अनावश्यक रूप से घूमना पर प्रतिबंत लगाया गया है. इस आदेश का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा होम आइसोलेशन का कठोरता से पालन कराया जाएगा. होम आइसोलेशन के नियमों का उल्लंघन करने पर संक्रमित व्यक्ति को होम आइसोलेशन से हटाकर जिला चिकित्सालय के कोविड केयर सेन्टर में भर्ती कराया जाएगा.

यहीं नहीं बिना मास्क के घूमते पाए जाने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. विवाह/अत्येष्टि/दशगात्र से संबंधित कार्यक्रम में 50 व्यक्ति से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे. कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. इसके अलावा इन कार्यक्रमों के लिए एसडीएम या फिर तहसीलदार से अनुमति लेना अनिवार्य होगा.