शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस की याचिका पर निर्मला सप्रे ने जवाब दिया है। दरअसल, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने निर्मला सप्रे की सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। इसे लेकर उमंग सिंघार ने विधानसभा में आवेदन दिया था।
सागर जिले की बीना विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे की विधायकी पर अगले हफ्ते निर्णय हो जाएगा। उन्होंने विधानसभा सचिवालय के दलीय स्थिति को स्पष्ट करने संबंध नोटिस का उत्तर बंद लिफाफे में भेज दिया है। सोमवार को इसे विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के समक्ष अंतिम फैसले के लिए पेश किया जाएगा।
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लोकसभा चुनाव के दौरान निर्मला सप्रे ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हुई थी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सप्रे के विरुद्ध दलबदल कानून के अंतर्गत विधानसभा की सदस्यता खत्म करने के लिए आवेदन दिया था। विधानसभा सचिवालय ने नेता प्रतिपक्ष की याचिका पर निर्मला सप्रे को नोटिस जारी किया था।
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निर्मला सप्रे ने विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस का दो बार जवाब नहीं दिया था। नोटिस का जवाब नहीं देने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने एक सप्ताह का समय दिया था। 10 अक्टूबर को उन्होंने बंद लिफाफे में उत्तर भेज दिया है। जिसे कार्यालयीन दिवस में विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
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