नई दिल्ली . केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि ऑनलाइन गेमिंग में दांव पर लगने वाली समूची राशि पर 28 प्रतिशत कर लगाने का फैसला एक अक्तूबर से लागू हो जाएगा. जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री ने यह जानकारी दी.
वित्त मंत्री ने कहा, बैठक में दिल्ली, गोवा, सिक्कम ने ऑनलाइन गेमिंग और कसीनो पर 28 प्रतिशत कर लगाने के फैसले की समीक्षा की मांग की. हालांकि, अन्य राज्यों ने इसे जल्द लागू करने की बात कही, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया. उन्होंने यह भी भरोसा दिया कि एक बार कानून लागू होने के बाद इसके असर की समीक्षा छह महीने बाद की जाएगी.
वित्त मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स लागू करने के लिए जरूरी कानूनी प्रावधानों को संसद के मौजूदा सत्र में उठाए जाने की उम्मीद है, जबकि इसके आगामी 1 अक्टूबर से लागू होने की उम्मीद है सीतारमण ने कहा कि काउंसिल ऑनलाइन गेमिंग पर इस टैक्स के लागू होने के 6 महीने बाद इसके असर की समीक्षा करने के लिए सहमत हुई है.
जीएसटी की यह एक महीने के अंदर दूसरी बैठक थी. इससे पहले 11 जुलाई को बैठक में काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग में लगाई गई पूरी राशि पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाने का फैसला किया था. साथ ही इसने स्किल और चांस आधारित गेम में भी कोई अंतर नहीं किया था.
राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने साफ किया कि ऑनलाइन गेम में केवल उन्हीं मामलों में टैक्स लगेगा, जहां खेलने के लिए पैसे दिए जा रहे होंगे. क्रिप्टो करंसी के माध्यम से ऑनलाइन गेम का भुगतान करते हैं तो उस पर भी कर लगेगा.
राजस्व सचिव ने यह भी बताया कि विदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए ऐसे प्रावधान किए जाएंगे कि उनका रजिस्ट्रेशन भारत में जरूर किया जाए. ऐसा नहीं करने पर आईटी एक्ट के तहत उन्हें प्रतिबंधित किया जाएगा.
पिछले महीने हुआ था फैसला जीएसटी परिषद की पिछले महीने हुई बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ में दांव पर लगाई जाने वाली पूरी राशि पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाने का निर्णय किया गया था. इस फैसले के क्रियान्वयन को लेकर बुधवार को बैठक थी.
केंद्र के बाद राज्यों में बदलेगा कानून
केंद्र सरकार इसी संसद सत्र में सीजीएसटी एक्ट 2017 और आईजीएसटी एक्ट 2017 से जुड़ा संशोधन ला सकती है. साथ ही सरकार की मंशा है कि इसे एक अक्तूबर से इसे प्रभावी किया जाए. केंद्र के बदलावों के बाद राज्यों में भी एसजीएसटी कानून में बदलाव किया जाएगा.
सीतारमण ने कहा कि दिल्ली के वित्त मंत्री ने ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स लगाने का विरोध किया जबकि गोवा और सिक्किम GGR (ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू) पर कर लगाना चाहते थे, न कि फेस वैल्यू पर. सीतारमण ने हालांकि कहा कि कर्नाटक से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे अन्य राज्य चाहते हैं कि पिछली बैठक में लिए गए फैसले को लागू किया जाए.