GST Update: भरे बरसात में मोदी सरकार आम जनता को एक और झटका देने जा रही है. बढ़ती महंगाई के बीच आम जनता को फिर झटका लगने वाला है. 18 जुलाई से अब आपको रोजमर्रा के कई सामानों के लिए ज्यादा भुगतान करना होगा.

दरअसल, जीएसटी की 47वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह जानकारी दी. वित्त मंत्री ने कहा कि 18 जुलाई से कुछ नए उत्पादों और कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की दरें बढ़ेंगी.

वित्त मंत्री ने दी जानकारी
18 जुलाई से पनीर, लस्सी, छाछ, पैकेज्ड दही, गेहूं का आटा, अन्य अनाज, शहद, पापड़, खाद्यान्न, मांस और मछली (जमे हुए को छोड़कर), फूला हुआ चावल और गुड़ जैसे पूर्व-पैक लेबल वाले कृषि उत्पाद महंगे हो जाएंगे. यानी उन पर टैक्स बढ़ा दिया गया है.

फिलहाल ब्रांडेड और पैकेज्ड फूड आइटम्स पर 5 फीसदी जीएसटी लगता है, जबकि अनपैक्ड और अनलेबल आइटम टैक्स फ्री हैं. आइए जानते हैं 18 जुलाई से कौन सी चीज सस्ती होगी और कौन सी महंगी.

ये वस्तुएं होंगी महंगी

  • टेट्रा पैक वाले दही, लस्सी और बटर मिल्क महंगे होंगे, क्योंकि इस पर 18 जुलाई से 5% जीएसटी लगेगा, जो पहले नहीं लगता था.
  • चेक बुक जारी किए जाने पर बैंकों की तरफ से लिए जाने वाले फीस पर अब 18% जीएसटी लगेगा.
  • अस्पताल में 5,000 रुपये (गैर-आईसीयू) से अधिक किराए वाले कमरे पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा.
  • इसके अलावा एटलस सहित मैप और चार्ज पर अब 12 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा.
  • होटलों के 1,000 रुपये प्रति दिन से कम किराए वाले रूम पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा, जो पहले नहीं लगता था.
  • एलईडी लाइट्स, एलईडी लैंप पर 18 फीसदी जीएसटी लेगा जो पहले नहीं लगता था.
  • ब्लेड, पेपर कैंची, पेंसिल शार्पनर, चम्मच, कांटे वाले चम्मच, स्किमर्स और केक-सर्वर्स आदि पर पहले 12 फीसदी जीएसटी लगता था, जो अब 18 फीसदी की दर से लगेगा.

ये वस्तुएं होंगी सस्ती

  • 18 जुलाई से रोपवे के जरिए यात्रियों और सामानों को लेकर आना-जाना सस्ता हो जाएगा, क्योंकि इस पर जीएसटी दर 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया है.
  • स्प्लिंट्स और अन्य फ्रैक्चर उपकरण, शरीर के कृत्रिम अंग, बॉडी इंप्लाट्स, इंट्रा ओक्यूलर लेंस पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है.
  • इंधन की लागत से माल ढुलाई करने वाले ऑपरेटरों के किराए पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत हो जाएगा.
  • डिफेंस फोर्सेज के लिए इंपोर्ट की जाने वाली कुछ खास वस्तुओं पर IGST लागू नहीं होगी.

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